64 बैंकों में पड़े 11,302 करोड़ का नहीं है कोई दावेदार : RBI 

64 बैंकों में पड़े 11,302 करोड़ का नहीं है कोई दावेदार : RBI 

Bhaskar Hindi
Update: 2018-03-19 07:49 GMT
64 बैंकों में पड़े 11,302 करोड़ का नहीं है कोई दावेदार : RBI 

 

डिजिटल डेस्क , नई दिल्ली ।  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में एक रिपोर्ट जारी कर खुलासा किया है कि 64 बैंकों में 11 हजार 302 करोड़ की धनराशि पड़ी हुई है जिसका कोई दावेदार ही नहीं है । इन सभी बैंकों में लगभग तीन करोड़ से भी अधिक खातों में ये राशि बिना किसी दावेदारी की पड़ी हुई है। इस रकम में सबसे ज्यादा स्टेट बैंक में 1,262 करोड़ है जबकि पंजाब नैशनल बैंक में 1,250 करोड़ और अन्य सरकारी बैंकों में कुल मिलाकर 7,040 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है।  ये रकम पूरे भारत में बैंकों में जमा 100 लाख करोड़ रुपए का एक छोटा सा भाग ही है।

 

 

आईआईएम बेंगलुरु में पूर्व आरबीआई चेयर प्रोफेसर चरण सिंह ने बताया कि, "इस जमा धन में ज्यादातर रकम ऐसे खाता धारकों की हो जिनकी मौत हो चुकी है या जिनके पास कई बैंकों में अकाउंट हैं। ऐसी संभावना नहीं है कि इसमें से ज्यादातर या कुछ रकम बेनामी हो।"

 

 

बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट 1949 के सेक्शन 26 के मुताबिक हर साल साल खत्म होने के बाद बैंकों को अपने ऐसे खातों की जानकारी  RBI को देनी होती है, जिन्हें 10 से कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है। वहीं कोई व्यक्ति अगर 10 साल बाद अपने रकम पर दावा करता है तो बैंकों को वो राशि देने के लिए बाध्य है। RBI के मुताबिक, 7 प्राइवेट बैंकों ऐक्सिस, डीसीबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा और यस बैंक के पास ऐसी कुल 824 करोड़ रुपये की धनराशि जमा है जिनका कोई भी दावेदार नहीं है। 12 अन्य प्राइवेट बैंकों के पास 592 करोड़ रुपये जमा हैं। इस तरह से प्राइवेट बैंकों में 1,416 करोड़ रुपयों का कोई दावेदार नहीं है। प्राइवेट बैंकों में सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई के पास 476 करोड़ और कोटक महिंद्रा बैंक के पास 151 करोड़ रुपये की रकम ऐसी जमा है जिसका कोई दावेदार नहीं है।

 

इन पैसों का ऐसे करें दावा

 

अगर किसी के किसी परिजन के पैसे (जिनकी मौत हो गई हो) भी इसी तरह फंसे पड़े हैं तो उन पैसों पर दावा किया जा सकता है। इसके लिए ये प्रक्रिया अपनानी होगी। 

 

सबसे पहले क्लेम करने वाले शख्स को उस बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसमें खाता है. वहां पर आपको इनएक्टिव अकाउंट की लिस्ट देखनी होगी. यहां आपको बता दें कि आप लिस्ट से सिर्फ प्राइमरी अकाउंट होल्डर की जानकारी ले सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी दस्तावेज की जरूरत होगी.

 

1- नाम और जन्मतिथि

2- नाम और पैन नंबर

3- नाम और पासपोर्ट नंबर

4- नाम और पिनकोड

5- नाम और टेलीफोन नंबर

 

ऐसे करें क्लेम

 

- अगर आप अपने खाते के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपको अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाना होगा। वहां पर आपको अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्लेम फॉर्म भरकर जमा करना होगा. आप इस फॉर्म को बैंक की ब्रांच से भी ले सकते हैं और बैंक की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है. फॉर्म को सही पहचान और सही पते के साथ बैंक की ब्रांच में जमा करना होगा।

 

- अगर आप उत्तराधिकारी के तौर पर क्लेम कर रहे हैं तो भी आपको यही प्रक्रिया करनी होगी और बैंक ब्रांच जाना होगा। अगर खाताधारक की मौत हो चुकी है और उसके बाद आप उसके खाते पर दावा करते हैं तो आपको फॉर्म के साथ खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।

 

- बस इतना करने के बाद बैंक आपके दावे की जांच करेगा और उसके बाद आपको खाते में ट्रांजेक्शन करने की इजाजत मिल जाएगी। हालांकि, अगर क्लेम कानूनी उत्तराधिकारी करता है तो बैंक के क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जो बैंक आपको बता देगा. यहां ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप दावा करने जाएं तो दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ-साथ ओरिजनल दस्तावेज भी लेकर जाएं। 

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