स्पाइस जेट एयरलाइन संचालन बंद करने के आदेश के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर करेगी

घोषणा स्पाइस जेट एयरलाइन संचालन बंद करने के आदेश के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर करेगी

IANS News
Update: 2021-12-08 06:30 GMT
स्पाइस जेट एयरलाइन संचालन बंद करने के आदेश के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर करेगी
हाईलाइट
  • स्पाइस जेट का लगभग 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया है

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। स्पाइस जेट ने घोषणा की है कि वह उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर करेगी, जिसमें एयरलाइन को अपना संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने एयरलाइन कंपनी को स्विस रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवा प्रदाता को भुगतान करने में विफलता पर अपना संचालन बंद करने का आदेश दिया था।

ज्यूरिख स्थित एमआरओ सेवा प्रदाता, एसआर टेक्निक्स ने दावा किया था कि स्पाइस जेट का लगभग 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया है और एयरलाइन कंपनी के साथ उसका दस साल का अनुबंध है।

एमआरओ कंपनी ने एसआर टेक्नीक्स की ओर से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार क्रेडिट सुइस एजी को सौंपा था और मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उसकी अपील का जवाब दिया था, साथ ही स्पाइस जेट को बंद करने का आदेश दिया था। एयरलाइन द्वारा दो सप्ताह में अदालत में 50 लाख अमेरिकी डॉलर जमा करने की याचिका दायर करने के बाद आदेश पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई थी।

स्पाइस जेट ने अदालत में तर्क दिया था कि एसआर टेक्निक्स के पास 2009 से 2015 तक नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) की मंजूरी नहीं थी, लेकिन अदालत ने इस तर्क पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि एयरलाइन ने सेवाओं का लाभ उठाया है।

आईएएनएस

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