15 सितंबर से UIDAI लागू करेगा फेस रिकॉग्निशन की सुविधा, टेलिकॉम कंपनियों को दी ये हिदायत

15 सितंबर से UIDAI लागू करेगा फेस रिकॉग्निशन की सुविधा, टेलिकॉम कंपनियों को दी ये हिदायत

Bhaskar Hindi
Update: 2018-08-18 16:47 GMT
15 सितंबर से UIDAI लागू करेगा फेस रिकॉग्निशन की सुविधा, टेलिकॉम कंपनियों को दी ये हिदायत
हाईलाइट
  • UIDAI ने 15 सितंबर से फेस रिकॉग्निशन की सुविधा शुरु करने की घोषणा की है।
  • अथॉरिटी मोबाइल सिम जारी करने की प्रक्रिया और सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है।
  • टेलिकॉम कंपनियों को इस घोषणा का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने 15 सितंबर से व्यक्ति की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने साथ ही टेलिकॉम कंपनियों को इस घोषणा का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है। अथॉरिटी ने पहले 1 जुलाई से चेहरा पहचान सुविधा शुरू करने की योजना बनाई थी, जिसे बाद में 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था।

इस सुविधा के अनुसार अब मोबाइल सिम कार्ड लेते वक्त ग्राहकों की एक लाइव फोटो ली जाएगी। इसके बाद इसे ई-KYC में दिए गए फोटो से मैच किया जाएगा। इसके लिए ग्राहक के पास आधार कार्ड होना भी जरूरी होगा। UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया कि टेलिकॉम विभाग के निर्देशों के अनुसार, यदि सिम आधार के बिना किसी अन्य माध्यम से जारी किया जाता है, तो ये निर्देश लागू नहीं होंगे।

UIDAI का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य फिंगरप्रिंट क्लोनिंग यानि एक ही तरह का दूसरा फिंगरप्रिट बनाने जैसी संभावना को कम करना है। वहीं अथॉरिटी मोबाइल सिम जारी करने की प्रक्रिया और सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है। UIDAI ने 15 सितंबर से इसे लागू नहीं करने वाली टेलिकॉम कंपनियों पर पेनल्टी लगाने की भी घोषणा की है। 

UIDAI की एक रिपोर्ट के अनुसार टेलिकॉम कंपनियों को महीने में कम से कम 10 प्रतिशत फेस रिकॉग्निशन के जरिए सिम जारी करना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर किसी अन्य माध्यम द्वारा जारी किए गए प्रति सिम कार्ड पर 20 पैसे का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि इस साल जून में हैदराबाद स्थित सिम कार्ड डिस्ट्रिब्यूटर ने बिना आधार का ब्योरा दिए हजारों सिम कार्ड का घपला किया था।  
 

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