आदेश: स्कूल परिसर में तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें

जिलाधीश ने दिए विशेष मुहिम चलाने के आदेश

Anita Peddulwar
Update: 2023-12-27 09:47 GMT

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। स्कूल के 100 मीटर परिसर में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी विनय गौडा जी.सी. ने दिए। साथ ही प्रतिबंधित तंबाकू का स्टॉक जब्त कर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष मुहिम चलाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू समन्वय समिति की बैठक मंगलवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस समय जिलाधिकारी गौड़ा ने उक्त आदेश दिये। इस समय जिला शल्य चिकित्सक डा. महादेव चिंचोलो, पुलिस उपअधीक्षक राधिका फडके, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. अशोक कटारे, शिक्षाधिकारी (प्राथमीक) राजकुमार हीवरे, स्वास्थ्य विभाग की जिला सलाहकार डा. श्वेता सावलीकर उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने इस समय सिगरेट एवं अन्य तंबाकूजन्य पदार्थ नियंत्रण अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों की समीक्षा की। उन्होंने कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान के तहत पुलिस और शिक्षा विभाग की मदद लेने की बात कही। इस समय मनपा की वैद्यकीय अधिकारी डा. वनिता गर्गेलवार, डा. नयना उत्तरवार, शिक्षा विभाग समग्र के समन्वयक सूर्यकांत भडके, उपशिक्षाधिकारी निखीता ठाकरे, अन्न सुरक्षा अधिकारी जी. शी. सातकर, स्थानिक अपराध शाखा की अपर्णा मानकर व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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