छत्तीसगढ़: अन्य जिले में पदस्थ जिले के अधिकारी-कर्मचारी भी कर सकेंगे डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान

  • डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने हेतु आवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित किया गया है।
  • दुर्ग जिले के अधिकारी-कर्मचारी जो जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा के मतदाता है
  • 28 अप्रैल से 01 मई तक एवं 04 मई को प्रातः 9 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे।

Safal Upadhyay
Update: 2024-04-29 14:10 GMT

डिजिटल डेस्क,दुर्ग। लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 07 दुर्ग में 07 मई 2024 को मतदान संपन्न होना है। जिले के ऐसे अधिकारी-कर्मचारी जो अन्य जिलों में पदस्थ है और मतदान हेतु प्रारूप-12 जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित किये हैं।

वे सभी बीआईटी कालेज दुर्ग स्थित सुविधा केन्द्र में नियत तिथि को डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कांकेर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, कोण्डागांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मानपुर-मोहला-चौकी, रायगढ़, शक्ति, सरगुजा, जांजगीर-चांपा, सुकमा और राजनांदगांव जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र प्रेेषित कर अवगत कराया है कि दुर्ग जिले के अधिकारी-कर्मचारी जो जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा के मतदाता है, और आपके जिले में पदस्थ है।

ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा आपके माध्यम से प्रारूप-12 में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने हेतु आवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

वे सभी जिला दुर्ग स्थित बीआईटी कालेज के साईंस ब्लाक में विधानसभावार स्थापित सुविधा केन्द्र में 28 अप्रैल से 1 मई एवं 4 मई से 6 मई तक तथा पुलिस बल हेतु रक्षित केन्द्र दुर्ग में 28 अप्रैल से 01 मई तक एवं 04 मई को प्रातः 9 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे।

कलेक्टर सुश्री चौधरी ने उपरोक्त जिलों के कलेक्टर को उनके जिले में पदस्थ तथा निर्वाचन कार्य में संलग्न दुर्ग जिले के अधिकारी-कर्मचारियों जिनके द्वारा प्रारूप-12 जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग को प्रेषित किये गये हैं। उन्हें उक्त तिथि को दुर्ग जिले में स्थापित डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र पर उपस्थित होकर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने हेतु संसूचित करने कहा है।

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