जबलपुर: राज्य सूचना आयोग में सभी पद खाली, हजारों अपीलें लंबित

  • हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- कब तक भरेंगे रिक्त पद, जवाब के लिए चार सप्ताह की मोहलत
  • याचिका में बताया गया कि सितंबर 2023 में केवल तीन पद भरे थे, जो मार्च 2024 में खाली हो गए।
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत द्वितीय अपीलों का निपटारा करने हेतु 180 दिन की समयसीमा निर्धारित है।

Safal Upadhyay
Update: 2024-04-27 11:05 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्त के सभी पद रिक्त हैं। हजारों अपीलें लंबित हैं। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नियुक्ति के संबंध में जवाब पेश करने कहा है।

चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने इसके लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने जनहित याचिका दायर कर बताया कि मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित कुल 10 पद स्वीकृत हैं।

याचिका में बताया गया कि सितंबर 2023 में केवल तीन पद भरे थे, जो मार्च 2024 में खाली हो गए। दलील दी गई कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत द्वितीय अपीलों का निपटारा करने हेतु 180 दिन की समयसीमा निर्धारित है।

सूचना आयुक्तों की कमी के चलते राज्य सूचना आयोग में 10,000 से ज़्यादा अपील एवं शिकायतें लंबे समय से लंबित हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि मार्च 2024 में मुख्य सूचना आयुक्त के साथ शेष बचे सूचना आयुक्त के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद आयोग का काम ठप हो गया है।

वहीं राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता ब्रह्म दत्त सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा सूचना आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था।

सरकार को 185 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्ते का समय देते हुए पूरे मामले में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।

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