जबलपुर: टेलीविजन और मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजे का आदेश

  • उपभोक्ता आयोग का निर्णय, परिवादी को भी मानसिक क्लेश के लिए मिली राशि
  • 33 हजार 380 रुपए और बाइक के सुधार के लिए एक हजार रुपए मुआवजा तय किया है।
  • अनावेदक ने क्षतिपूर्ति राशि देने से इनकार कर दिया।

Safal Upadhyay
Update: 2024-03-28 10:55 GMT

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवहन के दौरान टीवी और बाइक क्षतिग्रस्त होने पर परिवादी को 45 दिन के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग के चेयरमैन पंकज यादव व सदस्य अमित सिंह तिवारी की खंडपीठ ने टीवी के लिए 33 हजार 380 रुपए और बाइक के सुधार के लिए एक हजार रुपए मुआवजा तय किया है।

आयोग ने परिवादी को मानसिक क्लेश के लिए पाँच हजार एवं तीन हजार रुपए मुकदमे का खर्च देने के लिए कहा है।

विजय नगर निवासी मंगेश वासनिक की ओर से दायर प्रकरण में कहा गया कि उसका तबादला नागपुर से जबलपुर हुआ था। उसने अपना घरेलू सामान अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स से जबलपुर मँगाया था।

इसके लिए 44 हजार 250 रुपए किराया और 6 हजार रुपए परिवहन सुरक्षा बीमा के लिए दिए थे। ट्रक से सामान लाने के दौरान उनका टीवी खराब हो गया और बाइक का कांच टूट गया। अधिवक्ता मनीष त्रिवेदी ने तर्क दिया कि बीमा होने के बाद भी अनावेदक ने क्षतिपूर्ति राशि देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के बाद आयोग ने परिवादी के पक्ष में निर्णय सुनाया।

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