बांबे हाईकोर्ट: मुंबई में आग लगने पर अग्निशमन दल का 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचने का दावा

  • जनहित याचिका पर सुनवाई
  • शहरी विकास विभाग ने मई 2024 तक इमारतों में अग्नि सुरक्षा नियमों को लेकर अधिसूचना जारी करने का दिया था हलफनामा
  • अग्निशमन दल ने 10 से 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचे का बॉम्बे हाई कोर्ट में किया दावा

Tejinder Singh
Update: 2024-03-15 15:47 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अग्निशमन दल ने शुक्रवार को शहर की इमारतों में आग लगने से सुरक्षा को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें दावा किया गया है कि शहर में आग लगने पर अग्निशमन दल के जवान 10 से 15 मिनट में घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। शहर में 35 फायर स्टेशन और 19 मिली फायर स्टेशन है, जो 6 क्षेत्रीय कमांड सेंटर से कार्य करता है।

मुंबई अग्निशमन दल के आधुनिक सुविधाओं से लैस होने का भी दावा किया गया है। पिछले दिन शहरी विकास विभाग ने अदालत को बताया था कि मई 2024 में इमारतों के अग्नि सुरक्षा नियमों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ शुक्रवार को वकील आभा सिंह और वकील आदित्य प्रताप सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

इस दौरान वकील आभा सिंह ने दलील दी कि शहरी विकास विभाग ने हाई राइज इमारतों में अग्नि से सुरक्षा को लेकर मई 2024 तक अनिवार्य प्रक्रिया कर अंतिम अधिसूचना जारी की अदालत में बात कही थी। समिति द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। खंडपीठ ने सरकार को समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.

पिछली बार अदालत ने याचिकाकर्ता आदित्य प्रताप सिंह को मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आयुक्त और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भी पक्षकार बनाने को कहा था। अदालत ने बीएमसी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें शहर में आग की घटनाओं की आपात स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों का विवरण देने के लिए कहा गया था।



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