रायसेन: अमानक स्तर के दही का निर्माण, संग्रहण तथा विक्रय करने पर रेस्टोरेंट संचालक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना

रायसेन: अमानक स्तर के दही का निर्माण, संग्रहण तथा विक्रय करने पर रेस्टोरेंट संचालक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-25 09:26 GMT
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डिजिटल डेस्क, रायसेन। रायसेन अमानक स्तर पर दही का निर्माण, संग्रहण तथा विक्रय करने पर अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर ने गौहरगंज तहसील के वार्ड नम्बर-4 औबेदुल्लागंज स्थित नीलम डेयरी एवं स्वीट्स के संचालक श्री रजनीश धाडी आ0 श्री लक्ष्मीनारायण धाडी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। श्री रजनीश धाडी को सात दिवस के भीतर जुर्माने की राशि न्याय निर्णायक अधिकारी जिला रायसेन के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक में चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सुषमा पथरोल ने 31 जुलाई 2019 को वार्ड नम्बर-04 औबेदुल्लागंज निवासी खाद्य कारोबारकर्ता श्री रजनीश धाडी द्वारा संचालित नीलम डेयरी एवं स्वीट्स का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान निम्न गुणवत्ता की शंका के आधार नीलम डेयरी एवं स्वीट्स पर विक्रय के लिए रखी गई खाद्य सामग्री दही का विधि अनुसार नमूना लेकर जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच में दही का नमूना अमानक स्तर का पाए जाने पर उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रकरण अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री अनिल डामोर ने नीलम डेयरी एवं स्वीट्स के संचालक श्री रजनीश धाड़ी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा विनिमय 2011 अधिनियम के तहत अमानक स्तर के दही का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने के अपराध का दोषी पाते हुए 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाते हुए सात दिवस में चालान के माध्यम से जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं।

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