16 साल के बच्चे की ड्राइविंग का मामला - अभिभावकों पर  लगेगा 25 हजार तक का जुर्माना

16 साल के बच्चे की ड्राइविंग का मामला - अभिभावकों पर  लगेगा 25 हजार तक का जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2019-09-28 12:14 GMT
16 साल के बच्चे की ड्राइविंग का मामला - अभिभावकों पर  लगेगा 25 हजार तक का जुर्माना

डिजिटल डेस्क दमोह मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 16 वर्ष तक के बच्चे लर्निंग लाइसेंस लेकर 50 सीसी तक के दोपहिया वाहन चला सकते हैं। इससे अधिक क्षमता के वाहन चलाने पर ना सिर्फ नाबालिक चालक का लाइसेंस रद्द होगा ।बल्कि नए अधिनियम के अनुसार बच्चों के अभिभावक पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा। हल्की सी दुर्घटना होने पर उन्हें 3 माह की सजा भी हो सकती है। वही 18 वर्ष से कम उम्र के विशेषकर स्कूली बच्चे बेहिचक बिना डर के 100 सी सी  से अधिक के स्कूटर और मोटरसाइकिल पर फर्राटा भर कर खुद की औऱ नियम से चलने वाले अन्य वाहन चालकों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं ।
               स्कूल में अपनी गाड़ी से पहुंच रहे छात्र 
स्कूल कोचिंग इन सभी जगहों पर नाबालिक गाड़ी से ही पहुंच रहे हैं। इनके अभिभावकों ने इन्हें गाड़ी की सुविधा प्रदान की है। अभिभावकों को बच्चों की जान से ज्यादा उन्हें सुविधा देने की चिंता है स्कूल और कोचिंग की दूरी घर से अधिक होने के कारण अभिभावक नहीं चाहते कि बच्चे साइकिल से जाएं बच्चे थके ना इसके लिए उन्हें गाड़ी की सुविधा दी जा रही है ।इनमें कई अभिभावक ऐसे हैं जो नियमों के प्रति जागरूक हैं ।स्कूल गाड़ी से जाने वाले कुछ ही बच्चों के पास लर्निंग लाइसेंस है लेकिन बिना लाइसेंस के आने वालों की संख्या अधिक है ।
कोर्ट में भरना पड़ेगा नए कानून के मुताबिक जुर्माना 
मध्यप्रदेश में भले ही फिलहाल संसद द्वारा पारित नया मोटर व्हीकल एक्ट सरकार ने लागू ना किया हो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानकारी के अनुसार यदि वाहन से संबंधित मामला किसी कारणवश न्यायालय में पहुंच जाए तो न्यायालय संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार ही जुर्माना लगाएगी ।
इनका कहना है 
स्कूल में गाड़ी लाने वाले छात्रों की लाइसेंस की कॉपी जमा करते हैं तभी उन्हें गाड़ी स्कूल आने की अनुमति दी जाती है ।इसके साथ ही गेट पर हेलमेट की चेकिंग की जाती है ।कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो आकर हमसे कहते हैं कि बच्चे का लाइसेंस नहीं बना है। उसे गाड़ी से आने की अनुमति दे दे लेकिन नियम सबके लिए एक जैसे ही हैं ।
अनूप अवस्थी प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय दमोह
18 साल से कम के बच्चों के लिए जो लर्निंग लाइसेंस बनता है। उसके लिए वाहन की क्षमता तय है ।नाबालिक बच्चे 50ष्ष् तक की बिना गियर वाली बाइक चला सकते हैं ।यह लाइसेंस अभिभावक की स्वीकृति पर बनते हैं यदि बच्चे 50ष्ष् से अधिक क्षमता के गियर व बिना गियर वाले वाहन चलाते हैं तो निम्नानुसार यह अपराध है। नए एक्ट के अनुसार ऐसे मामलों में अभिभावकों पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना व अन्य कानूनी कार्यवाही होगी। अभिभावकों को चाहिए कि वे निर्धारित क्षमता के वाहन ही बच्चों को दें। ध्यान दें कि  गाड़ी चलाते समय हेलमेट भी लगा है कि नही  साथ ही तीन सवारी से परहेज करें।
 अभिषेक साहू  यातायात प्रभारी दमोह

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