25 अगस्त को विशेष लोक अदालत, बिजली चोरी के 3773 केस होंगे वापस, पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों को बुलाया

25 अगस्त को विशेष लोक अदालत, बिजली चोरी के 3773 केस होंगे वापस, पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों को बुलाया

Bhaskar Hindi
Update: 2018-08-17 07:49 GMT
25 अगस्त को विशेष लोक अदालत, बिजली चोरी के 3773 केस होंगे वापस, पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों को बुलाया

डिजिटल डेस्क, शहडोल। पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकार कल्याण मंडल पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों पर जून 2018 तक दर्ज समस्त बिजली संबंधी न्यायालयीन प्रकरण वापस लिए जाएंगे। इसके लिए 25 अगस्त को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। संभाग में बिजली चोरी के ऐसे 3773 प्रकरण वापस लिए जाएंगे। 

बिजली कंपनी ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों और पंजीकृत कर्मकारों पर दर्ज मामलों की सूची तैयार कर ली है। सभी उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर 25 अगस्त को बुलाया गया है। इनके विरुद्ध विशेष न्यायालयों में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 135 और 138 के 3773 प्रकरण प्रचलन में हैं। संभाग में सबसे ज्यादा 1786 प्रकरण शहडोल जिले में दर्ज हैं। वहीं उमरिया में 778 और अनूपपुर जिले में 1209 बिजली चोरी के मामले पंजीबद्ध हैं। विशेष लोक अदालत में पंजीकृत श्रमिकों एवं कर्मकारों के साथ-साथ कृषकों के मुकदमे भी वापस लेने की कार्रवाई भारसाधक लोक अभियोजक के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। 

50 फीसदी राशि सरकार देगी 
शासन के निर्देशों के तहत ब्याज की पूर्ण राशि माफ करते हुए सिविल दायित्वों की बकाया राशि पर 50 प्रतिशत की छूट भी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के अनुरूप सिविल दायित्व की शेष 50 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों के जून 2018 तक के घरेलू संयोजन पर बिजली बिल की समस्त बकाया राशि पहले ही माफ  कर दी गई है। 

अब तक बिल माफ
शहडोल        168345122.1    

उमरिया        70946451.23    

अनूपपुर         105954513.2

कुल        345246086.5

जुलाई में जारी हुए बिल

शहडोल        25172

उमरिया        27791

अनूपपुर        32924

कुल        85887

जुलाई के बिल बंटने लगे

इन हितग्राहियों को जुलाई 2018 के बिल से घरेलू संयोजन पर अधिकतम 200 रुपए प्रति माह के बिजली बिल मिलने लगे हैं। जुलाई माह में बिजली कंपनी की ओर से सरल बिजली स्कीम के तहत 85887 बिल जारी किए गए हैं। बिल में पिछला बकाया शून्य दिखा रहा है। वहीं मासिक देयक राशि 200 रुपए के भीतर ही है। अतिरिक्त राशि में राज्य शासन सब्सिडी दर्ज है।

इनका कहना है
25 अगस्त को सभी मामले वापस लिए जाएंगे। इसके लिए हितग्राहियों को नोटिस भेजकर 25 अगस्त को बुलाया गया है।
केके अग्रवाल, एसई, बिजली कंपनी

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