एक अपराधी को करानी होगी 3 माह प्रतिदिन अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज

एक अपराधी को करानी होगी 3 माह प्रतिदिन अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास उपस्थिति दर्ज

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-10-14 09:39 GMT
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डिजिटल डेस्क, भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर एक आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आरोपी राजू तौमर पुत्र कल्लू सिंह तोमर उम्र 22 साल निवासी ग्राम छीमका गोहद चैराहा थाना गोहद चैराहा पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) क, ख, ग के अन्तर्गत यह कार्यवाही की है। आदतन अपराधी की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे आदेश पारित दिनांक से तीन माह की अवधि तक प्रतिदिन अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेगा तथा दिनभर की गविधियों/ क्रियाकलापो की जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देगा।

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