आरोपी ऑटो चालक को 3 साल की सजा, दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास

अदालत आरोपी ऑटो चालक को 3 साल की सजा, दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास

Tejinder Singh
Update: 2022-05-22 12:03 GMT
आरोपी ऑटो चालक को 3 साल की सजा, दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, नागपुर.  ओवरटेक को लेकर विवाद में रापनि बस के चालक से मारपीट करने के आरोपी ऑटो चालक अनुज ज्ञानसिंग वर्मा (23) को जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सी.पी. जैन ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। 19 नवंबर 2019 को सुबह 11 बजे रापनि बस चालक खुशाल डंभारे सावनेर बस स्टैंड से यात्रियों को लेकर नागपुर लौट रहे थे। इस दौरान आरोपी ऑटो चालक अनुज वर्मा ने आॅटो से बस को ओवरटेक किया। इस दौरान हुए विवाद में आरोपी ने बस चालक को लोहे के जैक से नाक पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बस चालक की शिकायत पर  कोराडी पुलिस ने मामला दर्ज किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अनुज वर्मा को भादंवि की धारा 353, 323, 324 के तहत तीन साल कारावास की सजा सुनाई।  सरकार की ओर से अधि. राजेंद्र डगोरिया  ने पक्ष रखा। पैरवी में अधिकारी हरिचंद्र तलवे, हंसराज मडावी ने सहयोग किया।

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास

अतिरिक्त सहजिला व सत्र न्यायाधीश ए.एम. राजकारणे ने किशोरी से कुकर्म के आरोपी आशीष लोणारे (25) को 10 वर्ष  सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 13 जनवरी 2017 की शाम आरोपी ने 14 वर्षीय किशोरी को  बाइक पर एक कमरे में ले जाकर कुकर्म किया। इससे पहले भी आरोपी पीड़िता को नंदनवन परिसर में अपने दोस्त के कमरे पर ले जाता था। नागरिकों को संदेह होने पर पीड़िता से पूछताछ की गई, तब पता चला कि, आरोपी किशोरी से जबरन कुकर्म करता हैै। पीड़िता के पिता की शिकायत पर इमामवाड़ा  पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को भादंवि की धारा 363 में 7 साल कारावास एवं 2 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई है। दंड का भुगतान नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास का निर्देश दिया है। साथ ही पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 10 साल कारावास और 5 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई है।  

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