पुलिसकर्मी पर हमला करना पड़ा महंगा, मिली 10 साल की सजा

पुलिसकर्मी पर हमला करना पड़ा महंगा, मिली 10 साल की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2017-10-12 08:33 GMT
पुलिसकर्मी पर हमला करना पड़ा महंगा, मिली 10 साल की सजा

डिजिटल डेस्क, अकोला। बुलढाणा के सैलानी दरगाह इलाके में गश्त लगा रहे पुलिस हेड कान्स्टेबल पर हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 7 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा।  बता दें कि 27 सितम्बर 2012  को रायपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस हेड कांस्टेबल व्यवहारे सैलानी दरगाह परिसर में गश्त लगा रहे थे।

इस बीच बगैर नंबर प्लेट की मोटार साइकिल को व्यवहारे ने रोका और कागजात दिखाने के लिए कहा,  तो  पेनसावंगी निवासी आरोपी आनंद चंद्रभान पवार ने व्यवहारे पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इस घटना के बाद आरोपी आनंद पवार, किशोर उर्फ सुनील सोनू भोसले, विजय भोसले पर धारा 307,33, 353, 186, 34 तथा   धारा 135, 124, मुंबई पुलिस कानून की धारा 181, 187 के तहत अपराध दर्ज किया गया। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक बी.बी. सातपुते ने आरोपियों में से किशोर उर्फ सुनील सोनू भोसले को गिरफ्तार किया।

सहायक पुलिस निरीक्षक मनोज केदारे ने बाद में आरोपी आनंद चंद्रभान पवार को गिरफ्तार किया। सहायक पुलिस निरीक्षक भूषण गावंडे, बद्रीनाथ कायंदे ने आरोपी विजय सोनू भोसले को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों के खिलाफ 3 जुलाई 2013 को सेशन कोर्ट नं. 2 में आरोपपत्र दाखिल किया गया।

जस्टिस तिवारी ने मामले में सभी सबूतों की जांच के बाद  आरोपियों को 10 साल की कैद और 7 हजार  रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील हिवाले ने कामकाज देखा।

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