भीड़ जमा होने पर रेस्टॉरेंट, होटल और ढाबों में कार्रवाई, मास्क नहीं लगाने पर अस्थायी जेल

भीड़ जमा होने पर रेस्टॉरेंट, होटल और ढाबों में कार्रवाई, मास्क नहीं लगाने पर अस्थायी जेल

Bhaskar Hindi
Update: 2021-04-08 17:52 GMT
भीड़ जमा होने पर रेस्टॉरेंट, होटल और ढाबों में कार्रवाई, मास्क नहीं लगाने पर अस्थायी जेल



डिजिटल डेस्क जबलपुर।  कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटना जा रहा है। इसके लिए थाना स्तर पर पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। इस कड़ी में भीड़ जमा करने वाले रेस्टॉरेंट, होटल व ढाबा संचालकों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं मास्क नहीं लगाने वाले 322 लोगों को अस्थायी जेलों में बंद कराया गया एवं चालानी कार्रवाई कर 1 लाख 38 हजार का समन शुल्क वसूला गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर नियमित रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान बाजारों व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सतत रूप से निगरानी में जुटी पुलिस द्वारा गुरूवार को 322 लोगों को मास्क नहीं लगाने पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में पकड़कर अस्थायी जेलों में बंद कराया गया। करीब 12 घंटे जेल में रहने के बाद सभी को मास्क लगाने ने शपथ दिलाकर रिहा किया गया।
आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज-
कार्रवाई के दौरान घमापुर पुलिस द्वारा चुंगी चौकी के पास मंगोड़ा दुकान में भीड़ जमा होने पर संचालक शिवरतन काछी, खमरिया में ढाबा संचालक अशोक बैगा, मदन महल में होमसाइंस कालेज रोड पर स्थित रेस्टॉरेंट के संचालक पियूष गुप्ता, गोहलपुर जेडीए मार्केट में चाट ठेला लगाने वाले राजेश प्रजापति गोहलपुर, जागृति नगर स्थित डेरी संचालक दीपक चौधरी व माढ़ोताल चुंगीनाका स्थित किराना दुकान संचालक शिवम केशरवानी के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है।

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