शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई, तलवार ज़ब्त

वाशिम शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई, तलवार ज़ब्त

Tejinder Singh
Update: 2022-06-23 13:07 GMT
शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई, तलवार ज़ब्त

डिजिटल डेस्क, वाशिम. जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के निर्देश व मार्गदर्शन में बुधवार को स्थानीय सिविल लाइन में बिना अनुमति घातक धारदार हथियार रखकर समाजा में दहशत निर्माण करने का प्रयास करनेवाले एक व्यक्ति पर धारा 4, 25 शस्त्र अधिनियम, 1959 सहकलम 135 मपुका के तहत कार्रवाई की गई । वाशिम शहर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आनेवाले सिविल लाइन निवासी एक 35 वर्षीय व्यक्ति के पास धारदार तलवार होने की गोपनीय सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पंचाें के समक्ष उसके घर की तलाशी ली तो घर से एक लोहा धातू की तलवार और एक लोहा धातू का खंजर ऐसे 2 घातक धारदार हथियार बरामद हुए । उक्त व्यक्ति के पास हथियार रखने का कोई भी लाइसेन्स न होने और उसके घर से घातक धारदार शस्त्र मिलने के कारण वाशिम शहर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ धारा 4, 25 शस्त्र अधिनियम सहधारा 135 मपुका के तहत कार्रवाई की गई । गत सप्ताहभर में शस्त्र अधिनियत के तहत की गई यह छठी कार्रवाई है । उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक सोमनाथ जाधव के दल में शामिल हवालदार सुनील पवार, पुना प्रशांत राजगुरु, पुना राजेश राठोड, पुकां संतोष शेनकुडे ने अंजाम दी ।नागरिकों से इस प्रकार बिना अनुमति हथियार रखकर समाज में दहशत का माहोल निर्माण करनेवालों के खिलाफ बिना घबराए शिकायत करने की अपील जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने की ।
 

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