मिलावटी अपराध में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज

मिलावटी अपराध में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज

Bhaskar Hindi
Update: 2019-11-07 07:47 GMT
मिलावटी अपराध में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।दूसरी कंपनियों के नाम से तेल की रिपैकिंग करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने मिलावट व धोखाधड़ी से संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस मामले में जांच फिलहाल जारी है और उसमें आरोपी से पूछताछ होना बाकी है। ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ देना अनुचित होगा।
यह जमानत अर्जी नरसिंहपुर के करेली निवासी स्वरूप चंद्र जैन की ओर से दायर की गई थी। उसके खिलाफ नरसिंहपुर के करेली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और मिलावट से संबंधित मामला दर्ज किया है। 28 जुलाई 2019 को खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नेतृत्व में एक टीम ने आरोपी की करेली के सुभाष वार्ड में स्थित आशु इंडस्ट्रीज पर छापा मारा था। वहां पर पाया गया कि स्वरूप चंद्र को दो कंपनियों के सोया तेल की रिपैकिंग का लाईसेंस मिला था, लेकिन उसकी फैक्ट्री में अवैध तरीके से दूसरी बड़ी कंपनियों के रिफाईन्ड सोया तेल के नाम से रिपैकिंग की जा रही थी। टीम ने फैक्ट्री से सोयाबीन और पैकिंग में इस्तेमाल की जा रही सामग्री जब्त की करके प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने आरोपी ने यह अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट में दायर की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी ने आरोपी के खिलाफ जुटाए गए सबूतों का ब्यौरा पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की अर्जी खारिज कर दी।
 

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