आगर शहर में स्थित सभी प्रकार की कुक्कुट बाजार की दुकाने आगामी आदेश तक बंद रहेगी

आगर शहर में स्थित सभी प्रकार की कुक्कुट बाजार की दुकाने आगामी आदेश तक बंद रहेगी

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-01-11 07:13 GMT
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डिजिटल डेस्क, आगर-मालवा। आगर-मालवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने आगर शहर में स्थित सभी प्रकार की कुक्कुट बाजार की दुकानों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक बंद किया है। जिले के कुक्कुट बाजार, मीट मार्केट, पोल्ट्री फार्म आदि में डिसइन्फेक्शन एवं सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुर्गियों, कौओं, प्रवासी पक्षियों आदि में असामान्य मृत्यु एवं बीमारी की सूचना मिलने पर तत्काल सैंपल एकत्रीकरण तथा डिस्पोजल, डिसइन्फेक्शन, सैनिटाइजेशन की कार्यवाही करें। उक्त आदेश जिले में कौओं की मरने पर एवं बाजार से चिकन, पोल्ट्री दुकानों से लिए सैंपल की परीक्षण उपरांत प्रयोगशाला से प्राप्त प्रतिवेदन में सैंपल एच5 एवियन इनफ्लुएंजा संक्रमित होने पर मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग भोपाल के निर्देशों के परिपालन में संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने आगर शहर की सभी प्रकार की मांसाहारी दुकाने, शॉप मछली, मटन एवं अंडों को पूर्ण रूप से खरीदने बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। उपरोक्त विषय से संबंधित सभी व्यवसाईयों को तत्काल अपनी दुकान शॉप को बंद करते हुए प्रशासन की टीम के अधिकारियों-कर्मचारियों के द्वारा जो भी जानकारी चाही जाए, उपलब्ध करवाने, तथा उपलब्ध पोल्ट्री एवं कटे हुए मांस का विनिष्टीकरण निर्देशानुसार करने के निर्देश दिए है। आगर शहर में किसी भी प्रकार की पोल्ट्री के परिवहन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। पोल्ट्री ना तो आगर शहर के बाहर जाएगी और ना ही शहर के अंदर परिवहन किया जाएगा। विनिष्टिकरण कार्यवाही संबंधित अनुभाग प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष की जाएगी। सभी जनमानस को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सभी प्रकार की पोल्ट्री मांस ना खाए और ना ही खरीदें। सभी होटल एवं व्यवसाय को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी पोल्ट्री, चिकन, अंडे एवं मांसाहार भोजन आगामी आदेश तक ग्राहकों को नहीं प्रदान किया जाए। आम नागरिकों को यह सूचित किया जाता है कि सभी पोल्ट्री की दुकानों से अपने को दूर रखें एवं अपने आसपास साफ-सफाई रखें एवं बीमार पक्षियों एवं मृत पक्षियों के संबंध में नगर पालिका को तत्काल सूचित करें।यदि किसी व्यक्ति द्वारा के आगर शहर के अंदर भी घरेलू पोल्ट्री का संचालन किया जाता है तो आम-नागरिक नगरपालिका को उसकी सूचना देकर उसके सहयोग से उसका भी निस्तारण करवाएं। जिले के कुक्कुट पालक, जन सामान्य को बर्ड फ्लू रोग से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थापित कंट्रोल रूम पर प्रात: 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक मोबा. 7000935595, शाम 4:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक मोबा. 958989133 तथा रात्रि 11:00 बजे से प्रात 9:00 बजे तक 9589956777 जानकारी प्राप्त कर सकते है। जन सामान्य से अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार के द्वारा बर्ड फ्लू एक्शन प्लान-2015 के अनुसार बर्ड फ्लू के परिप्रेक्ष्य में प्रावधान हेतु जारी निर्देशों एवं गाइडलाइन का पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध महामारी अधिनियम-2020 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेश 9 जनवरी से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। देख-रेख हेतु अधिकारियों की नियुक्ति जिला दण्डाधिकारी ने उपरोक्त कार्य की देखरेख हेतु अधिकारियों की नियुक्ति कर दायित्व सौंपा है। जारी आदेशानुसार उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं एसव्ही कोसरवाल एवं नोडल अधिकारी डॉ. अंकित जैन को जिले में सर्विलेंस नमूनों को एकत्रीकरण कर जांच हेतु भेजने, आरआरटी दल, नियंत्रण कक्ष का गठन करना, सभी पोल्ट्री का विनिष्टिकरण अपने समक्ष करवाना हेतु दायित्व सौंपा है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजेंद्र सिंह रघुवंशी को चिकन, मांस संबंधी दुकानों का सर्वे करवाने हेतु राजस्व दल का गठन करना, क्षति की गणना करवाना, चिकन अंडा दुकानां को पुलिस की सहयता से बंद एवं सील करवाने, पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ लाइजनिंग कर पोल्ट्रियों का विनिष्टिकरण करवाना, मुआवजा का वितरण करवाना आदि का दायित्व सौंपा है। इसी तरह मुख्य नगरपालिका अधिकारी आगर एवं स्वास्थ्य अधिकारी बंसत डूलगज को मांस की दुकानों को बंद करवाना, खुले मांस एवं पोल्ट्रियों का पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में विनिष्टिकरण करवाना, संक्रमित क्षेत्र में साफ-सफाई करवाना एवं सैनेटाईजेशन करवाने का दायित्व सौंपा गया है।

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