पथरिया विधायक के पति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट - देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड

पथरिया विधायक के पति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट - देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड

Bhaskar Hindi
Update: 2021-01-10 12:40 GMT
पथरिया विधायक के पति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट - देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड

डिजिटल डेस्क  दमोह । हटा कोर्ट ने 2019 के चर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के मामले में पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह को मुख्य आरोपी माना है। इस मामले में सभी पक्षों पर सुनवाई व विचार के बाद शनिवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय चौहान की कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है और पुलिस को कार्रवाई के िलए आदेशित किया है। कोर्ट ने पुलिस की छवि पर भी कई सवाल उठाए हैं। साथ ही डीजीपी को जांच कराने के  लिए भी लिखा है।  प्रकरण के अनुसार, 15 मार्च 2019 को हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या हुई थी। जिसमें विधायक पति गोविंद सिंह, देवर चंदू सिंह, भाई लोकेश सिंह, भतीजा गोलू सिंह, जिपं अध्यक्ष पुत्र इंद्रपाल सिंह सहित 20 से अधिक  लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में जून 2019 में हटा पुलिस ने प्रकरण में आरोपी गोविंद सिंह के आवेदन पर 173/8 में विवेचना जारी रखने का आवेदन कोर्ट में किया था। जबकि 31 अगस्त को हटा थाना द्वारा न्यायिक  मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर 173/8 की विवेचना का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विवेचना बंद करने का आवेदन प्रस्तुत किया था, जो अभी लंबित है। 
 प्रकरण में मृतक के भाई फरियादी अशोक चौरसिया द्वारा धारा 319 के तहत आवेदन कर कोर्ट से गोविंद सिंह को आरोपी बनाए जाने की मांग की थी। इस पर हुई गवाही और उच्चतम व उच्च न्यायालयों के कुछ प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए हटा कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और विधायक पति गोविंद सिंह को उक्त प्रकरण की सभी धाराओं में आरोपी मानते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 
 

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