भिण्ड: 80 वर्ष से अधिक उम्र, दिव्यांग मतदाताओं से पोस्टल बैलट सेवा हेतु बीएलओ घर-घर जाकर कर रहे हैं सम्पर्क (विधानसभा उपनिर्वाचन-2020)

भिण्ड: 80 वर्ष से अधिक उम्र, दिव्यांग मतदाताओं से पोस्टल बैलट सेवा हेतु बीएलओ घर-घर जाकर कर रहे हैं सम्पर्क (विधानसभा उपनिर्वाचन-2020)

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-10-13 10:05 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, भिण्ड। भिण्ड निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक उम्र के, दिव्यांग एवं कोविड संक्रमित मतदाताओं हेतु पोस्टल बैलट के माध्यम से भी मतदान की सुविधा की व्यवस्था है। उक्त के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के निर्देशानुसार मतदान केंद्रवार बीएलओ द्वारा चिन्हित मतदाताओं से पोस्टल बैलट सुविधा के सम्बंध में सहमति/असहमति हेतु सम्पर्क किया जा रहाहै। इच्छुक मतदाताओं से फॉर्म-12डी में आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि चिन्हित श्रेणियों के ऐसे मतदाता जो मतदान केन्द्र पर आकर मतदान करने में समर्थ नहीं है तो वे फॉर्म-12 डी को भरकर बीएलओ को ही दे सकते है या अधिकृत सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को यह फॉर्म भरकर दिनांक 13 अक्टूबर तक पहुंचा सकते है। यदि चिन्हित श्रेणी के मतदाता घर पर नहीं है तो बीएलओ अपना मोबाइल नम्बर घर पर फॉर्म के साथ छोड़ जाएंगे तथा उन्हें फोन कर आप भरा हुआ फॉर्म प्राप्त करने के लिए कॉल करें। यह अनुरोध समय-सीमा के अधीन होगा। आपका पूरा भरा फॉर्म-12डी दिनांक 13 अक्टूबर तक या उससे पहले आपके संबंधित विधानसभा क्षेत्र रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अवश्य पहुंच जाए, अन्यथा यह मान्य नहीं होगा। कोविड -19 के मरीज तथा कोविड प्रभावित जो घर पर/संस्थाओं में क्वॉरेंटाईन है वह भी आवेदन कर सकते है, जिन्हें अपने आवेदन के साथ राज्य शासन द्वारा अधिकृत सक्षम मैडिकल ऑफिसर/डॉक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि सम्बंधित श्रेणी के मतदाता ऐसे पोस्टल बैलेट के लिए योग्य पाए गए तो मोबाईल पोलिंग टीम ऐसे मतदाताओं के घर पर आकर पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान दर्ज कराएगी। इसके लिए आपके मोबाईल/दूरभाष पर इसकी सूचना पूर्व से दी जाएगी। यह ध्यान दें कि यदि चिन्हित श्रेणी के मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट की सुविधा का चयन किया जाता है और आवेदन फार्म- 12डी पोस्टल बैलेट के लिए स्वीकार किया गया तो आपको मतदान के दिन दिनांक 03 नवम्बर को मतदान केन्द्र पर अपना वोट डालने की अनुमति नहीं होगी, केवल आपके पते पर पहुंची टीम द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान कराया जाएगा।

Similar News