47 लाख की टैक्स चोरी में ब्रोकर और ट्रांसपोर्टर गिरफ्तार

47 लाख की टैक्स चोरी में ब्रोकर और ट्रांसपोर्टर गिरफ्तार

Bhaskar Hindi
Update: 2019-11-30 09:55 GMT
47 लाख की टैक्स चोरी में ब्रोकर और ट्रांसपोर्टर गिरफ्तार

17 साल पहले धोखाधड़ी के मामले में वाराणसी पुलिस ने की कार्यवाही

डिजिटल डेस्क  कटनी । जिले से दो ट्रक दाल के परिवहन में टैक्स चोरी के आरोपी ब्रोकर प्रेमचन्द्र गुप्ता और ट्रांसपोर्टर रशीद अहमद को वाराणसी (उत्तर प्रदेश) आर्थिक अपराध शाखा की पुलिस कटनी से गिरफ्तार करते हुए अपने साथ ले गई। जिसके बाद इस व्यापार से जुड़े व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों में हडक़ंप की स्थिति निर्मित रही। दरअसल यह मामला वर्ष 2001-2002 में सामने आया था। जब ब्रोकर और ट्रांसपोर्टर ने अधिकारियों से सांठ-गांठ कर फर्जी बहीखाते से सरकार को 47 लाख रुपए का चूना लगाया था।
इस तरह से धोखाधड़ी
कटनी से पश्चिम बंगाल के लिए कटनी स्थित मां काली रोड लाईनस चाका से दो ट्रक यूपी 53 के 6901 और यूपी 53 के 7305 में दाल रवाना किया गया। कटनी में ब्रोकर प्रेम चन्द्र गुप्ता ने यह दाल मीलों से एकत्र की थी। जिसमें रजिस्टर्ड फर्म के नाम से फर्जी बिल तैयार किया गया। यह गड़बड़ी आर्थिक अपराध शाखा ने पकड़ी थी।  वाहन चालक ने जो दस्तावेज दिखाए। उसका जब परीक्षण कराया गया तो वे कूटनीति तरीके से तैयार किए हुए मिले। जिसके बाद वाराणसी आर्थिक अपराध शाखा ने जनपद कुशीनगर के थाना तरयासुजान में मामला कायम कराया।
यूपी सीमा क्षेत्र में विक्रय
इस दाल के विक्रय में एक और गड़बड़ी सामने आई। पश्चिम बंगाल के जिस स्थान में दाल बेचने की बात बताई गई थी। वहां पर ट्रक से दाल न बेचकर यूपी के सीमा क्षेत्र में ही बेच दी गई थी। पश्चिम बंगाल के व्यापारियों को सकुशल माल पहुंचाने की बात बताई थी। पश्विम बंगाल के व्यापारियों के माध्यम से
इसकी जानकारी पुलिस को लगी और पुलिस ने उन सभी पहलुओं को खंगाला। जहां कहीं पर धोखाधड़ी की संभावना दिखाई दे रही थी। जिसमें पाया गया कि प्रत्येक कागज को फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। जिससे सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
टीम को दे रहे थे चकमा
आरोपी पुलिस को लगातार चकमा दे रहे थे। शुक्रवार दोपहर वाराणसी की टीम में निरीक्षक सुनील कुमार वर्मा, वीएम त्रिपाठी और संजय सिंह शामिल रहे। अभियुक्त प्रेमचंद गुप्ता एवं रशीद अहमद सिद्दकी को उनके निवासी स्थान के पास से गिरफ्तार किया गया। टीम ने बताया कि अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 420, 465,467,468,471, 120 दर्ज है। इस अभियोग में दो व्यापार कर अधिकारियों के विरुद्ध पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है।

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