चंद्रपुर मनपा को नए सिरे से निर्धारित करना होगा कर, हाईकोर्ट का आदेश

चंद्रपुर मनपा को नए सिरे से निर्धारित करना होगा कर, हाईकोर्ट का आदेश

Anita Peddulwar
Update: 2020-01-10 06:33 GMT
चंद्रपुर मनपा को नए सिरे से निर्धारित करना होगा कर, हाईकोर्ट का आदेश

डिजिटल डेस्क,  नागपुर।  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से चंद्रपुर महानगर पालिका को तगड़ा झटका लगा है। चंद्रपुर मनपा द्वारा निर्धारित संपत्ति कर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुशीलाबेन पटेल व अन्य की याचिका पर गुरुवार को यह आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता के अनुसार 19 अक्टूबर 2015 को मनपा ने उन्हें टैक्स के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बदले में याचिकाकर्ता ने मनपा से प्रॉपर्टी टैक्स एसेसमेंट, कैल्कुलेशन शीट और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे। जिसमें पाया गया कि, मनपा द्वारा तय किया गया टैक्स 370 रुपए प्रति वर्गमीटर तय किया है, जबकि मनपा की आमसभा ने यह दरें 53 से 185 रुपए के बीच तय की थी।

याचिकाकर्ता के अनुसार मनपा द्वारा निर्धारित टैक्स तर्कसंगत नहीं है, यह टैक्स बहुत ज्यादा है। इसे रद्द करने के लिए पहले तो याचिकाकर्ता ने मनपा से निवेदन किया। कोई हल नहीं निकलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद न्या. जेड.ए. हक और न्या. एस.एम. मोडक की खंडपीठ ने मनपा द्वारा निर्धारित संपत्ति कर की नई दरें रद्द कर दीं। मनपा को टैक्स दरों पर पुनर्विचार करके नए सिरे से डिमांड नोटिस जारी करने को कहा गया है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. मोहित खजांची ने पक्ष रखा। मनपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. कप्तान और एड.महेश धात्रक ने पक्ष रखा।

अवमानना :  वाघमारे की याचिका पर अब 16 को सुनवाई
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में हाल ही में अवमानना के आरोपी अधिवक्ता अरविंद वाघमारे की याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई की वीड़ियो रिकॉर्डिंग की गई। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई 16 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। यह सारा मामला अप्रैल 2016 से शुरू हुआ। एड. वाघमारे के पक्षकार के मामले पर कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। आरोप किया कि, कोर्ट ने उनकी याचिका डिस्पोज की थी, लेकिन ऑर्डर में डिसमिस यानी रद्द लिखा आया।

भरे कोर्ट में इस याचिका को डिस्पोज किया गया था, लेकिन अपलोड किए गए ऑर्डर में याचिका को डिसमिस यानी रद्द बताया गया। उन्होंने इसे मानवीय भूल समझकर सुधार की अर्जी दायर की, लेकिन बात बनने की जगह बिगड़ती चली गई और अंतत: उन पर और उनके पक्षकारों पर कोर्ट की अवमानना का मामला दायर कर दिया गया। ऐसे में उन्होंने इस अवमानना प्रकरण में हाईकोर्ट में अपील दायर की है। साथ ही हाईकोर्ट रजिस्ट्री पर कुल 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा भी प्रस्तुत किया है।

याचिका : फेरीवालों के लिए बनाएं अलग से हॉकर्स जोन
शहर में फेरीवालों, सड़क किनारें वस्तुएं बेचने वाले 1 लाख विक्रेताओं के लिए हॉकर्स जोन की मांग बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर जनहित याचिका में की गई है। याचिकाकर्ता शम्मी रामप्यारे गुप्ता ने कोर्ट में यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने जुलाई 2019 में स्ट्रीट वेंडिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन मनपा ने अभी तक उनका पंजीयन नहीं किया है।

इधर टाउन वेंडिंग कमेटी गठित करने के लिए 17 दिसंबर 2019 काे चुनाव कराया गया था। इस चुनाव के लिए कुल 3 हजार 149 हॉकर्स का पंजीयन रिकॉर्ड पर था। इसमें से महज 1 हजार 282 हॉकर्स ने मतदान किया था। अब तक इस चुनाव के नतीजे सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार शहर में हॉकर्स की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। उनके लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट देश में लागू है। इसी एक्ट के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन भी जरूरी है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। मामला अब कोर्ट में है।

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