जब्त नोटों पर छपा था चिल्ड्रन्स बैंक ऑफ इंडिया इसलिए मिल गई जमानत

जब्त नोटों पर छपा था चिल्ड्रन्स बैंक ऑफ इंडिया इसलिए मिल गई जमानत

Tejinder Singh
Update: 2018-07-05 14:56 GMT
जब्त नोटों पर छपा था चिल्ड्रन्स बैंक ऑफ इंडिया इसलिए मिल गई जमानत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नकली नोट मामले में घिरे अकोला के दो आरोपियों को सशर्त जमानत दी है। कमाल अफसर शाह और आसिफ खान शौकत दोनों आरोपियों के नाम हैं। उनके पास से पुलिस ने 35 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए थे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा चूंकि आरोपियों के पास से बरामद नोटों पर स्पष्ट रूप से "चिल्ड्रन्स बैंक ऑफ इंडीया" लिखा था। ऐसे में स्पष्ट है कि वे केवल खिलौने जैसे थे। ऐसे में इस मामले में आरोपियों को जमानत दी जानी चाहिए।

इस निरीक्षण के साथ हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को 15-15 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। आरोपियों की ओर से एडवोकेट मीर नगमान अली ने पक्ष रखा। मामला सिविल लाइंस अकोला का है। विशेष दस्ते के अधीक्षक वर्षराज अदासपुरे द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार 4 मई 2018 को उन्हें जानकारी मिली थी कि आरोपियों के पास नकली नोट हैं। जिससे वे लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। उन्होंने आरोपियों को धर दबोचा। उनके पास से करीब 35 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए। मामले में पुलिस ने आरोपियों पर धारा 399, 402, 489-ए, 489-ई के तहत मामला दर्ज किया था। जिसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनकर कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की है।

 

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