काले जादू की शिकायत दहेज प्रताडऩा के दायरे में नहीं आती - हाईकोर्ट से खारिज

काले जादू की शिकायत दहेज प्रताडऩा के दायरे में नहीं आती - हाईकोर्ट से खारिज

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-08 13:35 GMT
काले जादू की शिकायत दहेज प्रताडऩा के दायरे में नहीं आती - हाईकोर्ट से खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । एक महिला द्वारा अपने पति और सास-ससुर के खिलाफ कटनी में दर्ज कराए गए दहेज प्रताडऩा के मामले को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस जेपी गुप्ता की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा कि महिला ने अपनी शिकायत में सास-ससुर पर यह आरोप तो लगा दिया कि काला जादू जानने पर वो उसे प्रताडि़त करते हैं पर ऐसे आरोप दहेज प्रताडऩा के दायरे में नहीं आते। काले जादू जैसे बेबुनियाद और सामान्य से आरोप लगा देने मात्र से मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता।
अदालत ने यह फैसला होशंगाबाद के देहात थानांतर्गत रसोलिया में रहने वाले सुनील अहिरवार उसके पिता हरि प्रसाद और माँ भगवती की ओर से दायर
पुनरीक्षण याचिका पर दिया। सुनील का विवाह कटनी में रहने वाली रजनी से हुआ था। रजनी ने निचली अदालत में परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि उसके सास ससुर को शक है कि वो (रजनी) काला जादू जानती है, इसीलिए वो मिलकर प्रताडि़त करने के साथ उसके साथ मारपीट करते हैं। उसका पति सुनील भी अपने माता-पिता का साथ देता है। न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत ने पुलिस रिपोर्ट बुलाने के बाद 13 नवम्बर 2017 को भादंवि की धारा 498 के तहत सुनील और उसके माता पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, जिसके खिलाफ यह पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अधिवक्ता सतीश कुमार डाबरा ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने मामला दहेज प्रताडऩा के दायरे में न पाते हुए निचली अदालत में विचाराधीन परिवाद को खारिज कर दिया।
 

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