भंवरताल पार्क के आसपास ऑटो रिक्शा संचालन की अनुमति देने पर कलेक्टर को अवमानना नोटिस 

भंवरताल पार्क के आसपास ऑटो रिक्शा संचालन की अनुमति देने पर कलेक्टर को अवमानना नोटिस 

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Update: 2019-09-11 08:14 GMT
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डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने जबलपुर के भंवरताल पार्क, रानी दुर्गावती संग्रहालय और सेंट नार्बट स्कूल के आसपास ऑटो रिक्शा संचालन की अनुमति देने पर कलेक्टर जबलपुर को अवमानना नोटिस जारी किया है। एकल पीठ ने कलेक्टर को 6 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को नियत की गई है। 
 इस क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई गई थी
पोलीपाथर जबलपुर निवासी जयंत वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 7 मई 2003 को आदेश जारी कर भंवरताल पार्क, रानी दुर्गावती संग्रहालय और सेंट नार्बट स्कूल के आसपास मिनी बस और थ्री व्हीलर के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इस क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 7 अगस्त 2019 को कलेक्टर जबलपुर ने आदेश जारी कर मॉडल रोड पर ऑटो रिक्क्शा के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। भंवरताल, रानी दुर्गावती संग्रहालय और सेंट नार्बट स्कूल के पास ऑटो रिक्शा खड़े करने की अनुमति प्रदान कर दी। याचिका में कहा गया कि कलेक्टर के आदेश से हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है। 
स्कूल प्राचार्य ने कलेक्टर को लिखा पत्र 
अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने एकल पीठ को बताया कि सेंट नार्बट स्कूल के प्राचार्य ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा कि स्कूल के पास ऑटो रिक्क्शा संचालन की अनुमति दिए से दिन भर वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है। इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। 
वायु प्रदूषण से प्रतिमाओं को हो रहा नुकसान 
एकल पीठ को बताया गया कि ऑटो रिक्शों से होने वाले वायु प्रदूषण से रानी दुर्गावती संग्रहालय में रखी गई बेशकीमती प्रतिमाओं को नुकसान हो रहा है। वायु प्रदूषण से भंवरताल पार्क में घूमने आने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो रहा है। प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने कलेक्टर जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
 

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