अवमानना याचिका: सतना-रीवा व इंदौर कलेक्टर समेत 5 के विरुद्ध एडीजे कोर्ट में सुनवाई 4 मई को
अवमानना याचिका: सतना-रीवा व इंदौर कलेक्टर समेत 5 के विरुद्ध एडीजे कोर्ट में सुनवाई 4 मई को
Bhaskar Hindi
Update: 2020-04-15 09:06 GMT
डिजिटल डेस्क सतना। कोरोना के संक्रमण की वैश्विक महामारी पर नियंत्रण के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अवमानना और लॉकडाउन के निरंतर उल्लंघन के आरोप में सतना-रीवा एवं इंदौर के कलेक्टर ,राज्य शासन के सचिव और मुख्य सचिव के खिलाफ रीवा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत में दायर अवमानना याचिका पर 4 मई को सुनवाई होगी। स्टेट बार के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेन्द्र उपाध्याय ने रीवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण सिंह की कोर्ट में 13 अप्रैल को उक्त आशय की याचिका दायर की थी। डीजे कोर्ट से प्रकरण एडीजे कोर्ट में अंतरित होने के बाद मंगलवार को सरकारी वकील ने अदालत से दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए वक्त मांगा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने मोहलत देते हुए 4 मई की डेट दी है।