कटनी नगर निगम आयुक्त के खिलाफ वारंट, रिटायरमेंट के बाद भी लाभ देने का मामला
कटनी नगर निगम आयुक्त के खिलाफ वारंट, रिटायरमेंट के बाद भी लाभ देने का मामला
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सहायक राजस्व अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों का भुगतान राजस्व निरीक्षक पद के मुताबिक करने को हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। जस्टिस अंजुली पालो की बेंच ने मामले पर कटनी नगर निगम आयुक्त संजय जैन को पक्षकार बनाते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि अगली पेशी से पहले निगमायुक्त अपनी रिपोर्ट पेश करें। मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।
रिटायर्ड सहायक राजस्व अधिकारी जमना प्रसाद परोहा की ओर से दायर इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि वे नगर निगम कटनी में पदस्थ थे। वर्ष 2013 में उन्हें सहायक राजस्व अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। पद रिक्त न होने पर उनका प्रमोशन निरस्त कर दिया गया, जिस पर उन्होंने पूर्व में हाईकोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने प्रमोशन निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद वे वर्ष 2016 तक सहायक राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे और उसी पद से सेवानिवृत्त भी हुए। याचिका में आरोप है कि हाईकोर्ट का राहतकारी आदेश होने के बाद भी, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद राजस्व निरीक्षक पद के अनुसार भुगतान किया गया, जो अवैधानिक है। पूर्व में यह अवमानना याचिका तत्कालीन नगर निगम आयुक्त एसके सिंह के खिलाफ दायर की गई थी। उनके स्थान पर नए निगमायुक्त संजय जैन बने। सुनवाई के दौरान कोर्ट को नए निगमायुक्त की जानकारी दिए जाने पर कोर्ट ने उन्हें पक्षकार बनाकर जमानती वारंट जारी करने और पिछले आदेश का परिपालन करके रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।