कटनी में मासूम के साथ कुकर्म करने वाले को महज 5 दिन में फांसी की सजा

कटनी में मासूम के साथ कुकर्म करने वाले को महज 5 दिन में फांसी की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-07-27 13:03 GMT
कटनी में मासूम के साथ कुकर्म करने वाले को महज 5 दिन में फांसी की सजा

डिजिटल डेस्क, कटनी। सागर में हुए बलात्कार काण्ड में आरोपी को फांसी की सजा मात्र 46 दिन में दे दी गई थी। इसी तरह एक और बड़ा निर्णय मध्यप्रदेश के ही कटनी में लिया गया है। यहां 5 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी को फांसी की सजा मात्र 5 दिन के भीतर सुना दी गयी है।

पांच साल की मासूम से अश्लील हरकत के आरोपी ऑटो चालक राजकुमार कोल को विशेष न्यायाधीश एवं षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश माधुरी राज लालजी ने पांच दिन के भीतर फांसी की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली कटनी थाने में अपराध क्रमांक 518/2018, धारा 376 (2)(आई), 323 आईपीसी एवं लैंगिग अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था।

 

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4 जुलाई को हुई घटना की रिपोर्ट 6 जुलाई को कोतवाली थाना कटनी में दर्ज की गई थी और पुलिस ने 15 दिन के भीतर मेडिकल रिपोर्ट के साथ चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विशेष प्रकरण क्रमांक 55/2018 में गवाहों बयान, पुलिस एवं मेडिकल विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने चालान प्रस्तुत होने पर लगातार 5 दिन सुनवाई कर 27 जुलाई को निर्णय पारित कर दिया।

क्या था मामला
आरोपी राजकुमार कोल छात्रा को ऑटो से स्कूल ले जाता लाता था। घटना के दिन आरोपी उसे दूसरे रास्ते ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की। दर्द होने पर बालिका ने अपनी मां को जानकारी दी और पिता के साथ थाने पहुंचकर कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा एवं अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र तारन ने पैरवी की।

विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में लेख किया है कि प्रकरण में अबोध एवं मासूम बालिका के साथ किए गए पाश्विक कृत्य के लिए यदि उसे कठोरतम दंड से दंडित नहीं किया गया तो यह हमारी भारतीय सामाजिक परिवार की बेटियों के साथ न्याय नहीं होगा। इस मामले में पांच दिन के भीतर अभियोजन की कार्रवाई करने पर लोक अभियोजन संचालक महानिदेशक राजेन्द्र कुमार ने डीपीओ एवं एडीपीओ को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने की घोषणा की है।

 

 

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