कोर्ट का फैसला - अंतिम सांस तक जेल में ही रहेगा पत्नी का हत्यारा 

कोर्ट का फैसला - अंतिम सांस तक जेल में ही रहेगा पत्नी का हत्यारा 

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-17 12:23 GMT
कोर्ट का फैसला - अंतिम सांस तक जेल में ही रहेगा पत्नी का हत्यारा 

डिजिटल डेस्क शहडोल । पत्नी की हत्या करने वाले डोमारी पाव पिता कल्लू पाव निवासी खालीटोला बलबहरा चौकी केशवाही थाना बुढ़ार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब पांच वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश बुढ़ार आरोपी को धारा 302 भादवि में संपूर्ण प्राकृतिक जीवन तक के आजीवन कारावास के साथ-साथ 1000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा दी गई ।
आए दिन करता था मारपीट
जानकारी के अनुसार 20 अगस्त 2015 को सूचनाकर्ता पूरन पाव ने बताया कि रामवती पाव के साथ उसका डोमारी पाव हमेशा मारपीट करता था। 19 अगस्त को रात्रि के समय आरोपी ने रामवती के साथ मारपीट की थी, जिससे उसके आंख और मुंह में गंभीर चोंटें आई थीं। शोर-शराबा सुनकर धनसिंह व गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे थे और घायल अवस्था में पड़ी रामवती को अस्पताल ले गए थे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस आशय की जानकारी चौकी केशवाही में पूरन पाव द्वारा दर्ज कराई गई थी। मर्ग जांच के बाद अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अपराध क्रमांक 622/15 पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी डोमारी पाव पिता कल्लू पाव निवासी खालीटोला बलबहरा चौकी केशवाही को धारा 302 भादवि में सम्पूर्ण प्राकृतिक जीवन तक के आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। अभियेाजन की ओर से नारायण मिश्रा अपर लोक अभियोजक एवं राजकुमार रावत, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार द्वारा पैरवी की गई।
 

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