अदालतों में 13 जून तक वीसी से ही होगी मुकदमों की सुनवाई - उच्च न्यायालय प्रशासन ने जारी की नई एडवायजरी

अदालतों में 13 जून तक वीसी से ही होगी मुकदमों की सुनवाई - उच्च न्यायालय प्रशासन ने जारी की नई एडवायजरी

Bhaskar Hindi
Update: 2020-06-06 09:27 GMT
अदालतों में 13 जून तक वीसी से ही होगी मुकदमों की सुनवाई - उच्च न्यायालय प्रशासन ने जारी की नई एडवायजरी

डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रदेश की अदालतों में सुनवाई की मौजूदा व्यवस्था को हाईकोर्ट ने आगामी 13 जून तक के लिए बरकरार रखा है। यानि अभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) से ही मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। शुक्रवार को उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा जारी की गई नई एडवायजरी में स्पष्ट किया गया है कि ये आदेश इन्दौर, उज्जैन और भोपाल की निचली अदालतों के लिए नहीं है। हाईकोर्ट की इन्दौर बैंच में मुकदमों की सुनवाई सीमित स्टाफ के साथ वीसी के जरिए ही करने कहा गया है। रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी द्वारा जारी एडवायजरी में कहा गया है कि प्रदेश के जो भी अदालत परिसर कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं, वो तब तक बंद रहेंगे, जब तक कि वह क्षेत्र कंटेनमेंट की परिधि से बाहर नहीं आ जाता। उन अदालतों के अर्जेन्ट कार्य जिला सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर संबंधित न्यायिक अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे। इसी तरह कंटेनमेंट जोन में रहने वाले जज, तब तक कोर्ट नहीं जा सकेंगे, जब तक कि उनका क्षेत्र कंटेनमेंट से मुक्त नहीं हो जाता।

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