लाठी से पीटकर भाभी की हत्या करने वाले आरोपी देवर को अजीवन कारावास की सजा

लाठी से पीटकर भाभी की हत्या करने वाले आरोपी देवर को अजीवन कारावास की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2021-03-04 09:11 GMT
लाठी से पीटकर भाभी की हत्या करने वाले आरोपी देवर को अजीवन कारावास की सजा



डिजिटल डेस्क कटनी।  लाठी से पीटकर भाभी की हत्या के आरोपी  शंभू यादव पिता शंकरलाल यादव को जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश एससी उपाध्याय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। भाई पर हमला कर हत्या के प्रयास में आरोपी को सात साल के कारवास की सजा का फरमान न्यायालय ने सुनाया है। बरही थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया कला में खेत में बकरी घुसने के विवाद पर आरोपी शंभू यादव पिता शंकरलाल यादव ने 22 जुलाई 2019 को अपने भाई विनोद यादव व भाभी तुलसा बाई यादव पर लाठियों से जानलेवा हमला किया था। गंभीर रूप से घायल पति-पत्नी को बरही अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने तुलसा बाई को मृत घोषित कर दिया था। वहीं विनोद यादव को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर किया था। बरही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302, 307, 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई की जिस दौरान प्राप्त गवाहों, तथ्यों और अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक रजनीश सोनी के तर्कों पर तुलसा बाई की हत्या और विनोद यादव की हत्या का प्रयास में शंभू यादव पिता शंकरलाल यादव को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी शंभू यादव को धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास, 500 रुपए अर्थदंड व धारा 307 के अपराध में सात वर्ष का  कारवास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
घर में घुसकर अभद्रता पर सजा-
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम कटनी संजीव पांडेय ने छेड़छाड़ एवं एट्रोसिटी एक्ट में दोषी पाए गए प्रकाश आठले पिता स्व.सखाराम आठले को एक साल के सश्रम कारावास एवं छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जियालाल चौधरी ने पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी को धारा 452, धारा 3(1) (डब्ल्यू) एवं धारा 3 (2) (व्ही-ए) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 में दोषी पाया। तीनों एक-एक साल के कारावास  एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Tags:    

Similar News