धार: चायना के धागे से पतंगबाजी के उपयोग पर प्रतिबंध

धार: चायना के धागे से पतंगबाजी के उपयोग पर प्रतिबंध

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-01-04 08:27 GMT
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डिजिटल डेस्क, धार। धार जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जनसामान्य के हित/जान-माल एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए धार जिले की राजस्व सीमा में चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत धार जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चायना के धागे को विक्रय करने एवं पतंगबाजी में उपयोग करने को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश धार जिले की सीमा में चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग करने से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान-माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति पर अंकुश लगाए जाने हेतु जारी किया है। यह आदेश एक दिसम्बर 2020 से एक फरवरी 2021 तक प्रभावशील रहेंगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आवेगा।

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