दमोह जिले में पटाखों का विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर तरूण राठी ने दिये निर्देश

दमोह जिले में पटाखों का विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर तरूण राठी ने दिये निर्देश

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-11-13 09:50 GMT
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डिजिटल डेस्क, दमोह। दमोह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिसिंपल बैंच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश और राज्य शासन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में पटाखों के विक्रय और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री तरूण राठी द्वारा इस बारे में आदेश जारी कर पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सभी तहसीलदार, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा पटाखों के विक्रय और उपयोग पर यह प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 249/2020 में पारित आदेश के पालन में लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश में उन शहरों में पटाखों के विक्रय और उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये गये हैं जहां पिछले वर्ष नवंबर माह में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब थी। उक्त आदेश में अंकित बिंदु क्रमांक 48 (¡¡¡) मे उल्लेखित निर्देशानुसार आगामी त्यौहारों में जिन शहरों की एयर क्वालिटी मध्यम या नीचे हैं, वहां पर मात्र ग्रीन क्रेकर्स ही बेंचे जायें एवं फटाखें फोड़ने की अवधि मात्र 2 घंटे (08 पीएम टू 10 पीएम) रखी गई हैं। जारी आदेश में पारित आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया हैं।

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