डॉ. रेखा कदम ने नहीं करवाया था मेडिकल काउंसिल में पंजीयन

वर्धा डॉ. रेखा कदम ने नहीं करवाया था मेडिकल काउंसिल में पंजीयन

Tejinder Singh
Update: 2022-01-18 09:08 GMT

डिजिटल डेस्क, वर्धा। आर्वी तहसील मुख्यालय में घटित बहुचर्चित गर्भपात प्रकरण में नित नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले की जांच-पड़ताल के िलए आर्वी पहुंचीं मुंबई की शिवसेना विधायक और पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) की सदस्य डॉ. मनीषा कायंदे ने खुलासा किया है कि डॉ. रेखा कदम ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तथा महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में पंजीयन भी नहीं करवाया है। बिना पंजीयन के वे मरीज का उपचार नहीं कर सकतीं लेकिन वे पिछले दस वर्ष से न केवल महिलाओं का उपचार कर रही थीं बल्कि गर्भपात भी कर रहीं थीं। उनकी सास डॉ. शैलजा कदम के गर्भपात केंद्र में कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बगैर ही उन्होंने 13 वर्षीय बालिका का गर्भपात किया जो कि स्वास्थ्य कानून का उल्लंघन है। डॉ. कायंदे ने कहा कि इन मामलों के लिए डॉ. कदम के पति और सास के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। आर्वी से लौटने के बाद डॉ. कायंदे ने जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार से मुलाकात कर उनसे इस विषय में चर्चा की। उधर इस मामले की आरोपी डॉ. रेखा कदम और अस्पताल की दो नर्स ने जमानत के लिए जिला न्यायालय में याचिका दायर की है जिस पर आगामी एक-दो दिन में सुनवाई की संभावना है। पुलिस ने सोमवार को डॉ. रेखा कदम के पति डॉ. नीरज कदम से सरकारी दवाइयों के जखीरे को लेकर भी पूछताछ की।

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