रिश्वतखोर आरईएस के ईई व लिपिक को 8-8 वर्ष की कैद, अर्थदण्ड भी लगा

रिश्वतखोर आरईएस के ईई व लिपिक को 8-8 वर्ष की कैद, अर्थदण्ड भी लगा

Bhaskar Hindi
Update: 2021-01-31 12:05 GMT
रिश्वतखोर आरईएस के ईई व लिपिक को 8-8 वर्ष की कैद, अर्थदण्ड भी लगा


डिजिटल डेस्क शहडोल। भ्रष्टाचार के पांच साल पुराने मामले में अनूपपुर के कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एलपी मिश्रा तथा व उनके लिपिक बुद्ध सेन कुम्हार सहायक वर्ग 2 को 8-8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अनूपपुर द्वारा 30 जनवरी को निर्णय पारित करते हुए दोनों पर 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है। दोनों पर रिश्वत का आरोप है। कार्यपालन यंत्री व लिपिक को लोकायुक्त रीवा की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
लोकायुक्त रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एलपी मिश्रा एवं उनके लिपिक बुद्ध सेन कुम्हार सहायक वर्ग-2 के विरुद्ध रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। टीम ने 25 मई 2015 को एलपी मिश्रा को 40 हजार तथा बुद्ध सेन कुम्हार को 4500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। विवेचना उपरांत विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अनूपपुर के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत दोनों आरोपियों को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 120 इ भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 4 चार-चार वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 13 1 सहपठित 13 2 में भी 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास  व 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

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