आगर-मालवा: "मिलावट से मुक्ति अभियान" में सभी की सहभागिता एव सहयोग जरूरी

आगर-मालवा: "मिलावट से मुक्ति अभियान" में सभी की सहभागिता एव सहयोग जरूरी

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-11-13 09:50 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, आगर-मालवा। आगर-मालवा देश भर में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवम शुद्धता की निगरानी संस्थान खाद्य सुरक्षा एवम मानक प्राधिकरण (भारत सरकार) के "सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार" मूल मंत्र के आधार तथा मुख्यमंत्री की शुद्ध खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की पहल पर शरू की गई "मिलावट से मुक्ति अभियान" में सभी की सहभागिता एवम सहयोग जरूरी है। मिलावट एक सामाजिक बुराई है, मिलावटकर्ता समाज के दुश्मन है । ऐसे किसी व्यक्ति को संरक्षण देने या सहयोग करना भी जाने आनजाने में अपराध को बढ़ावा देना है। जागरूकता के लिए सभी खाद्य कारोबार कर्ता एव ग्राहकों के लिए कुछ सामान्य जानकारी इस प्रकार है जिन्हें अपनाकर सेहत से होने वाले खिलवाड़ से बच सके - 1.बेस्ट बिफोर अवधि व्यतीत सामग्री की समय समय पर जांच कर नियमित रूप से हटाते रहे। इस तरह की सामग्री दुकान में विक्रय हेतु प्रदर्शित करना अपराध है। इसे तत्काल वापिस करे या नष्ट करे। 2 खाद्य सामग्री को साफ कपड़े, कांच ढंक कर रखे। जिससे धूल एवम कीट मक्खी से होने वाली बीमारियों से बच सके। 3 गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामग्री का ही अपने परिसर में निर्माण, संग्रहण, प्रदर्शन एवम विक्रय करे। घटिया सामग्री का निर्माण एवम विक्रय कर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर न लगाये। छोटा लाभ कमा कर किसी की सेहत से खिलवाड़ न करे। 4 खाद्य सामग्री को तलने के लिए उपयोग किये जाने वाले तेल को अधिकतम 3 बार से ज्यादा गर्म न करे। बार बार तेल के गर्म होने से कॉम्लेक्स कंपाउंड बनते है, जो कैंसर जैसी घातक बीमारी के लिए जिम्मेदार है। समय समय पर कड़ाई का तेल पूर्णतः बदलते रहे। पैक्ड खाद्य तेलों का ही उपयोग करे। 5 खरीदी बिलो का नियमित रूप से संधारण करे। खाद्य सामग्री लेते या खरीदते समय पैक्ड या निर्माण डेट एवम बेस्ट बिफोर अवश्य जांच ले। सन्निकट बेस्ट बिफोर वाली खाद्य सामग्री उपयोगिता के अनुसार कम मात्रा में ही खरीदे। 6 खाद्य एवं अखाद्य सामग्री को अलग अलग रखे। जिसे यह आसानी से पता चल सके कि कौन खाद्य सामग्री है एवम् कोन सी नहीं। साथ ही अपद्रव की भी आसानी से पहचान हो सके। 7 होटल रेस्टॉरेंट संचालक तलने के लिए उपयोग किये जाने वाले तेल, घी, वसा का प्रकार परिसर में अवश्य उल्लेखित करे। 8 कचरा पेटी /डस्टबीन का उपयोग करे। गीले एवम् सूखे कचरे का अलग अलग संग्रहण करे। 9 परिसर में खाद्य लाइसेंस एवम फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड जिसमे अपने लाइसेंस नंबर तथा हेल्पलाइन नंबर का उल्लेख हो ग्राहक को स्पस्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर अनिवार्यता लगा कर रखे। 10 छोटी बचत के लिए अपने विश्वशनीय ग्राहक को, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ न करे। इससे ग्राहक एवम विश्वास दोनो का नुकसान हो सकता है। 11 तेल,घी दूध जैसी सभी महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री पुजन का घी एवम तेल नही होता है, पूजन घी के नाम से घटिया गुणवत्ता के घी का खाद्य सामग्री की दुकान में संग्रहण,प्रदर्शन न करे। 12 खाद्य रंग का प्रयोग खाद्य सामग्री को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, खाद्य रंग से शरीर को कोई पोषक तत्व नही मिलते है। इनके विपरीत यदि घोड़ा या हाथी छाप रंग के उपयोग से बचे, ये कपड़े रंगने के रंग होते है, खाद्य रंग के पैकेट पर सिंथेटिक फ़ूड कलर प्रिपरेशन शब्द अवश्य पढ़ कर ही उपयोग करे। 13 फ़ास्ट फ़ूड चायनीज़ फ़ूड का सेवन कम से कम करे। इनमे एम एस जी, विनेगर सोडियम बंजोएट जैसे लत डालने वाले रसायनों का प्रयोग किया जाता है।, 14 बिना खाद्य लाइसेंस पंजीयन के खाद्य कारोबार करना कानून अपराध है, ऐसा करते पाए जाने पर जुर्माना एवम् कम छ: माह तक की सजा अथवा दोनों ही सकते है। 15. प्राकृतिक फल एवम् सब्जी पर किसी भी प्रकार के रंग या रसायन से पकाना धोना अपराध है। न हीं फलो पर मोम की कोटिंग या किसी भी प्रकार के स्टीकर लगाकर बेचे। 16 किसी भी खाद्य सामग्री में तंबाकू या निकोटिन, सैकरीन मिलाना अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर कम से कम 6 माह तक की सजा हो सकती है। 17 पैकिंग वाली खाद्य सामग्री के पैकेट पर खाद्य सामग्री का नाम, संघटक की सूची, निर्माण या पैकिंग की तिथि, यूज बाय डेट(दूध एवम् ब्रेड पैकेट पर) या बेस्ट बिफोर, मूल्य वजन या मात्रा,निर्माता या पैकर का नाम एवम् पूरा पता, 14 अंक का एफ एस एस ए आई लाइसेंस न, अवश्य होना चाहिए। 18 खरीदी बिलो का नियमित रूप से संधारण करे। खाद्य सामग्री लेते या खरीदते समय पैक्ड या निर्माण डेट एवम बेस्ट बिफोर अवश्य जांच ले। सेल या मॉल से थोक में खाद्य सामग्री खरीदते वक्त सन्निकट बेस्ट बिफोर वाली खाद्य सामग्री उपयोगिता के अनुसार कम मात्रा में ही खरीदे। 19 दुकानदार अपनी छोटी बचत के लिए अपने विश्वशनीय ग्राहक जो कि भगवान का रूप होते है उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ न करे।

Similar News