पूर्व विधायक समरिते की जमानत खारिज, भेजे गए जेल

पूर्व विधायक समरिते की जमानत खारिज, भेजे गए जेल

Bhaskar Hindi
Update: 2021-06-13 16:41 GMT
पूर्व विधायक समरिते की जमानत खारिज, भेजे गए जेल



डिजिटल डेस्क बालाघाट।  ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष राजेश पाठक के साथ ब्लैकमेलिंग कर उन्हें धमकाने के मामले में गिरफ्तार लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरिते को  भरवेली पुलिस ने रविवार को न्यायायल में पेश किया।  न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। विदित हो की जिले के भरवेली थाने में आंवलाझरी निवासी राजेश पाठक की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी किशोर समरिते के खिलाफ धारा 389, 386 और भादवि की धारा 452 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस द्वारा किशोर समरिते को भोपाल से गिरफ्तार किया गया था। जहां जेएमएफसी कोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
इस मामले में हुई कार्रवाई-
पूर्व विधायक किशोर समरिते के विरुद्ध ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष और कारोबारी राजेश पाठक पर अवैध वसूली के लिये दवाब बनाने, हत्या के झूठे आरोप में फंसाने का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने, हत्या की धमकी देकर अवैध वसूली करने और घर में घुसकर धमाकाने के आश्य की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 389,386 एवं 452 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया था।
धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में कार्रवाई की मांग-
उधर, किशोर समरिते द्वारा ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष राजेश पाठक पर 2 लाख गाय काटे जाने का आरोप लगाए जाने से नाराज ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने इस मामले में रविवार को आंवलाझरी में जिलाध्यक्ष राजेश पाठक के निवास पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर किशोर समरिते पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आश्य का अपराध दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष के विरुद्ध बिना किसी आधार के समरिते द्वारा गाय काटे जाने का आरोप लगाये जाने से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। जिसको लेकर प्रशासन से समरिते के खिलाफ रासुका लगाये जाने एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है।
हर महीने 20 हजार देने की थी मांग-
इस मामले में फरियादी एवं नेहरू स्पोर्टिंग क्लब व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक ने बताया कि किशोर समरिते पिछले कुछ माह से उन्हें 20 हजार रुपए प्रतिमाह देने का दबाव बना रहा था और यह राशि नहीं देने पर हत्या के झूठे मामले में फंसाने, गौ हत्या के झूठे आरोप लगाकर फंसाने सहित विभिन्न तरह की झूठी शिकायतें करने की धमकी दे रहा था। उन्होंने बताया कि इतना ही नहीं लांजी के पूर्व विधायक स्व. दिलीप भटेेरे की हत्या के प्रयास में आरोपी रहे किशोर समरिते ने उनके लांजी के स्टाफ को भी धमकाकर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए पैसों की मांग की थी। जिसको लेकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक बालाघाट और भरवेली थाने में शिकायत की थी। जिस पर यह कार्रवाई की गई है। विदित हो की समरिते के विरुद्ध ब्लैकमेलिंग और झूठे आरोप लगाकर लोगों को परेशान करने की दर्जनभर शिकायतें पुलिस को मिली हैं जिस पर फिलहाल जांच जारी है।

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