ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, ससुर-बहू की मौत, कंचनपुर के पास हुआ हादसा

ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, ससुर-बहू की मौत, कंचनपुर के पास हुआ हादसा

Bhaskar Hindi
Update: 2018-06-23 08:44 GMT
ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, ससुर-बहू की मौत, कंचनपुर के पास हुआ हादसा

डिजिटल डेस्क, शहडोल। नेशनल हाइवे में शहडोल-बुढ़ार मार्ग पर सड़क हादसे में ससुर व बहू की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार की शाम 5.30 बजे ग्राम कंचनपुर के पास हुआ। जानकारी के अनुसार बुढ़ार के व्यवसायी गोवर्धनदास डोडानी अपनी बहू कविता डोडानी के साथ शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। उसी समय समय कंचनपुर बस्ती की ओर से एक रेत से भरा ट्रेक्टर तेजी से निकला और मेन रोड आते ही जा रही बाइक को सामने से ठोकर मारते हुए निकल गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कविता की मौके पर मौत हो गई।

गंभीर रूप से घायल गोवर्धनदास को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां कुछ ही देर बाद उनकी भी मौत हो गई। सूचना पर सोहागपुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। ड्राईवर मौके से फरार हो गया। रेत वैध थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है।

पशु तस्करी का आरोपी पहुंचा जेल
गोहपारू में पशु तस्करी के साथ पकड़े गए आरोपी युवक को न्यायालय ने जेल भेजा है। पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपी राजेश यादव को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था, जहां से न्यायालय ने जमानत निरस्त करते हुए जेल भेजने का आदेश सुना दिया। मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ ने बताया शुक्रवार को विवेक कुमार सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहडोल की कोर्ट में गोहपारू पुलिस द्वारा यह प्रकरण पेश किया गया था।

गोहपारू पुलिस को गुरुवार की शाम वाहन यूपी 73 ए/5117 में पशु तस्करी की सूचना मिली थी। थाना प्रभारी जीपी तिवारी ने टीम के साथ घेराबंदी करते हुए कोतमा जा रहे वाहन का धरदबोचा। वाहन में आरोपी राजेश यादव पिता गोरे लाल (20) निवासी रामपुर जिला मन्ना पशुओं के साथ 28 नग बछड़े बरामद हुए थे। पुलिस ने अपराध क्रमांक 173/18 पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 घ कृषि पशु अधिनियम की धारा 6,10,11 तथा गौवंश प्रतिशेष अधिनियम की धारा 6क, ख9 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय पेश किया था। कोर्ट ने आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया।

 

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