खजुराहो में खाद में मुनाफाखोरी करने पर उर्वरक डीलर का लाइसेंस निलंबित

डीलर पर दर्ज होगी एफआईआर खजुराहो में खाद में मुनाफाखोरी करने पर उर्वरक डीलर का लाइसेंस निलंबित

Safal Upadhyay
Update: 2022-10-20 09:13 GMT
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डिजिटल डेस्क,छतरपुर। खाद की बिक्री में मुनाफाखोरी करना खजुराहो के उर्वरक डीलर को भारी पड़ गया है। किसान को खाद की निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बिक्री करने पर डीलर रविन्द्र गुप्ता के लाइसेंस को डीडीए ने निलंबित कर दिया। कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर कृषि कल्याण विभाग ने यह कार्रवाई की है।
आरोप है कि राजनगर के किसान रामगोपाल ने खाद अधिक दर पर दिए जाने का वीडियो प्रस्तुत कर कलेक्टर से शिकायत की थी। जांच में पाया गया कि डीलर द्वारा एक बोरी डीएपी खाद 1500 रुपए में बिक्री की गई थी। कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद की बिक्री पाए जाने परकिसान के कथन दर्ज किए थे। जांच में आरोप-प्रमाणित पाए जाने पर डीडीए  उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर  गुप्ता खाद भंडार लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही डीडीए ने उर्वरक डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने के लिए उर्वरक निरीक्षक डीपी चौबे को निर्देश जारी किया है।

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