बड़वानी: अवैध कॉलोनी का निर्माण कर बिना डायवर्जन के प्लाट बेचने पर दो लोगों पर हुई एफआईआर

बड़वानी: अवैध कॉलोनी का निर्माण कर बिना डायवर्जन के प्लाट बेचने पर दो लोगों पर हुई एफआईआर

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-11-17 10:07 GMT
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डिजिटल बड़वानी। बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में अवैध कॉलोनी बना का प्लाट बेचने वालों पर कार्यवाही के चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़वानी एसडीएम श्री घनश्याम धनगर ने पहली कार्रवाई करते हुए 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। एसडीएम के निर्देश पर बड़गांव के सचिव श्री जगदीश पाटीदार ने सोमवार को पुलिस थाना बड़वानी में नियमों को धता बताकर अवैध कॉलोनी बनाने एवं बिना डायवर्जन, बिना विकास अनुमति के प्लाट बेच कर जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी अब्बासी अली नावेल्टी फर्नीचर एवं अंकित पिता राजेन्द्र शर्मा तुलसीदास मार्ग बड़वानी पर एफआईआर दर्ज करवाई है। एसडीएम कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी अब्बासी अली ने बड़गांव में उनके स्वामित्व की कृषि भूमि पर 2 वर्ष पूर्व बिना अनुमति के आवासीय प्रायोजन के उद्देश्य से भूखंड का विक्रय किया। इस पर एसडीएम न्यायालय द्वारा 23 सितंबर 2020 को सूचना पत्र जारी कर संबंधित से उत्तर चाहा गया था। इस सूचना पत्र पर आरोपी द्वारा 13 अक्टूबर 2020 को उत्तर दिया गया कि उनके द्वारा पड़त भूमि का विक्रय किया गया है, जो कि आवासीय प्रयोजन हेतु नहीं है । इस प्रकार उन्होंने कोई अवैध कॉलोनी का निर्माण नहीं किया है, किंतु इस दौरान आरोपी ने किन-किन लोगों को जमीन बेची है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस पर एसडीएम ने 20 अक्टूबर 2020 को अपने न्यायालय में उप पंजीयक को आहूत कर जानकारी लेने पर पाया कि उक्त भूमि पर वर्ष 2009 से वर्ष 2020 के दौरान आरोपी अब्बासी अली बोहरा एवं पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से आरोपी अंकित शर्मा ने 26 लोगों को अलग-अलग नंबर के भूखंड दर्शा कर बिक्री कर पंजीयन करवाया है। जबकि इतने छोटे-छोटे भूभाग का उपयोग कैसे कार्य हेतु किया जाना संभव नहीं है मौके पर निरीक्षण के दौरान 4 भूखंडों पर भवन भी बने हुए पाए गए। जिससे सिद्ध होता है कि आरोपी लोगों ने पड़त भूमि को कृषि भूमि बताकर विक्रय कर जहां स्टांप ड्यूटी की चोरी की है, वहीं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं कर जनता - शासन के साथ भी धोखाधड़ी की है। इस प्रकार उक्त दोनों आरोपियों के द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 एवं 1959 की धारा 165, धारा 59 एवं भू राजस्व संहिता नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत कालोनियों का विकास नियम 2014 का उल्लंघन करने पर उक्त दोनो आरोपियों अब्बासी अली एवं अंकित शर्मा के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

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