जिला दण्डाधिकारी ने किया समस्त शस्त्र लायसेंस निलम्बित 12 दिसम्बर तक थाने में करना होगा जमा

बड़वानी जिला दण्डाधिकारी ने किया समस्त शस्त्र लायसेंस निलम्बित 12 दिसम्बर तक थाने में करना होगा जमा

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-12-11 08:44 GMT
जिला दण्डाधिकारी ने किया समस्त शस्त्र लायसेंस निलम्बित 12 दिसम्बर तक थाने में करना होगा जमा

डिजिटल डेस्क,बड़वानी। जिला दण्डाधिकारी श्री शिवराजंसिंह वर्मा ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के मददेनजर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्वीकृत समस्त शस्त्र लायसेंस को चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक निलम्बित कर दिया है। जिसके कारण अब शस्त्रधारियों को अपने शस्त्रो को 12 दिसम्बर तक संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

जमा कराये गये शस्त्र, 23 फरवरी को निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही संबंधित को वापस किये जायेंगे। यह आदेश कानुन व्यवस्था के लिये नियुक्त लोक सेवक, बैंक कर्मचारी जिन्हें अपने कर्तव्य स्थल पर अपने कर्तव्य पालन में हथियार रखना आवश्यक है। उक्त आदेश से मुक्त रहेंगे, साथ ही सिख धर्म के अनुयायियों एवं विवाह समारोह के समय दुल्हे द्वारा धारण की गई कटार एवं कृषि उपकरण, अंधे एवं अपाहिज व्यक्ति जिन्हें सहारे के लिये लाठी रखना नितांत आवश्यक है, ऐसे व्यक्ति अपने साथ लाठी रख सकेंगे।

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