नकली कीटनाशक बेचने वाली तीन कंपनियों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज

नकली कीटनाशक बेचने वाली तीन कंपनियों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज

Anita Peddulwar
Update: 2018-08-30 05:33 GMT
नकली कीटनाशक बेचने वाली तीन कंपनियों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, अकोला। जिला गुणवत्ता नियंत्रक निरीक्षक मिलिंद जंजाल ने मेसर्स नागपुर के गोविंद इंटरप्राइजेस, अकोला के महेश इंटरप्राइजेस एवं मेसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्रा.लिमिटेड कंपनी के खिलाफ नकली कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन, बिक्री तथा संग्रह कर नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद रामदास पेठ पुलिस ने जालसाजी की धाराओं के तहत उपरोक्त कंपनियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार दिल्ली की मेसर्स क्रिस्टल क्रार्प प्रोटेक्टशन प्रा.लिमिटेड इस कीटनाशक उत्पादक व वितरक कंपनी के क्षेत्रिय प्रबंधक शिंगणे ने अकोला के जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय व कृषि विकास अधिकारी जिला परिषद को 25 जुलाई को एक शिकायत दी। जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि मेसर्स महेश इंटरप्राइजेस कंपनी ने नकली कीटनाशक की बिक्री की और नागपुर की गोविंद इंटरप्राइजेस ने नकली कीटनाशक दवाईयां बनाई हैं।

क्रिस्टल के अनुसार वे मिखाइल नामक कीटनाशक बनाते हैं। उन्होंने 100 ग्राम के 660 किलोग्राम संग्रह की बिक्री की जबकि महेश इंटरप्राइजेस के पास इससे अधिक कीटनाशक का संग्रह पाया गया है। जो अवैध है। इसलिए उस संग्रह को जब्त कर कार्रवाई की जाए। इस शिकायत के बाद महेश इंटरप्राइजेस के गोदाम से मुहिम अधिकारी जी.आर बोंडे तथा निरीक्षक मिलिंद जंजाल ने पड़ताल की। जिसमें बड़ी मात्रा में माल बरामद किया गया।

मामले में कीटनाशक विशलेषक लेबोरेटरी अमरावती केी रिपोर्ट के आधार पर मिसाइल की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जबकि कार्बेडेन्जिम की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। लिहाजा मुख्य न्यायदंडाधिकारी के न्यायालय में 24 अगस्त को यह मामला दाखिल किया गया है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। मेसर्स क्रिस्टल के कीटनाशक बडे़ पैमाने पर किसानों द्वारा खरीदे जाते हैं, जिसका लाभ उठाकर नागपुर की गोविंद इंटरप्राइजेस ने गलत तरीके से इमामेक्टीन बेन्झोएट एवंम कार्बेनडेझीम खरीद कर क्रिस्टल की मिसाइल उत्पाद की तरह पैकिंग कर वह अकोला महेश इंटरप्राइजेस को बेचा।

पूरे मामले में जहां क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन के साथ जालसाजी हुई। वहीं मामले को पुलिस में दर्ज न कर कृषि विभाग में दर्ज करने के कारण क्रिस्टल का इसमे कहीं न कहीं हित है। लिहाजा तीनों कंपनियों की जांच की जाए तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाए ऐसी मांग मिलिंद जंजाल ने की है। इस शिकायत के आधार पर रामदास पेठ पुलिस ने तीनों कंपनियों के खिलाफ धारा 420 34  के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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