बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज समूह की याचिका दायर

बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज समूह की याचिका दायर

Tejinder Singh
Update: 2018-07-09 14:07 GMT
बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज समूह की याचिका दायर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सरकार के महत्वकांक्षी अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज समूह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में गोदरेज समूह ने विक्रोली इलाके में अपनी जमीन के अधिग्रहण को लेकर आपत्ति जताई है। याचिका में मांग की गई है बुलेट ट्रेन सी जुड़ी एथारिटी को निर्देश दिया जाए कि वह बुलेट ट्रेन के रास्ते (अलाइनमेंट) में बदलाव करे ताकि समूह की 8.6 एकड़ जमीन बच जाए। समूह इस जमीन का इस्तेमाल अपने इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए करना चाहता है। इसलिए बुलेट ट्रेन के लिए उसकी जमीन का अधिग्रहण न किया जाए। 

याचिका के मुताबिक बुलेट ट्रेन का अलाइनमेंट 508.17 किमी रखा गया है। इसमें 21 किमी का रास्ता भूमिगत होगा। यह ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी। इसमे से चार स्टेशन महाराष्ट्र में होंगे । याचिका के अनुसार बुलेट ट्रेन के भूमिगत रास्ते का एक प्रवेश द्वार विक्रोली इलाके में पड़ रहा है। जहां गोदरेज समूह की जमीन है। याचिका पर 31 जुलाई को एकल न्यायाधीश के सामने सुनवाई हो सकती है। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल बुलेट ट्रेन की गुजरात में आधारशिला रखी थी। 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 

 

Similar News