दादी के हत्यारे पोते को उम्रकैद

दादी के हत्यारे पोते को उम्रकैद

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-07 16:54 GMT
दादी के हत्यारे पोते को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क, कटनी। चतुर्थ अपर सत्र जज एसके श्रीवास्तव ने दादी के हत्यारे राजू सेन पर हत्या का अपराध सिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल पाण्डेय ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार रिश्तों का खून करने वाली यह जघन्य वारदात बहोरी बंद थाना अंतर्गत ग्राम खडऱा में 30 जनवरी 2012 की रात घटित हुई थी। मृतका गिरिजा बाईआरोपी की सगी दादी थी। रात्रि में दादी के जेवर चोरी करने की नियत से कमरे में घुसे आरोपी राजू सेन ने मृतका के जाग जाने के बाद चोरी का अपराध छुपाने की नियत से लोहे की राड सिर में मारकर उसकी हत्या कर दी थी। विवेचना के बाद पुलिस ने राजू सेन के विरूद्ध धारा 302, 450, 382 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया था।

क्यों की थी हत्या
आरोपी राजू सेन पिता गंगाराम सेन उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम कुंआ खडऱा थाना बहोरीबंद ने गांव के सत्यनारायण गुप्ता से 16 हजार रूपए उधार लिया था। वह उधारी के पैसे नहीं लौटा पा रहा था तथा 30 जनवरी 2012 को उसने सत्यनारायण को पैसा लौटाने के लिय तय की थी। पैसों का इंतजाम न होने से आरोपी ने अपनी दादी जो गांव में अकेली रहती थी उसके जेवर चुराने की नियत से कमरे में घुसा। चोरी करते समय ही दादी जाग गई इसलिए चोरी का अपराध छुपाने की नियत से उसने लोहे की सब्बल से उसके सिर पर वार कर दिया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 

खुद लिखवाई थी रिपोर्ट
आरोपी राजू सेन ने हत्या करने के बाद दादी के घर से भागकर अपने घर आ गया। दादी की हत्या होने की खबर जब आरोपी के पिता गंगाराम ने दी तो आरोपी खुद पहले घटनास्थल पर पहुंचा और दादी की मौत पर रोने लगा। राजू सेन खुद घटना की FIR दर्ज कराने थाने पहुंच गया और रिपोर्ट लिखाई कि उसकी दादी की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस द्वारा शव परीक्षण करा मर्ग विवेचना शुरू की गई। मौका मुआयना करने और आरोपी की बातों पर पुलिस को संदेह हुआ जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने आरोपी को हत्या का अपराध सिद्ध होने के बाद उम्रकैद व दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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