के-स्क्वॉयर मॉल के टैक्स संबंधी दस्तावेज जांचेगा GST विभाग, संचालक को नोटिस जारी

के-स्क्वॉयर मॉल के टैक्स संबंधी दस्तावेज जांचेगा GST विभाग, संचालक को नोटिस जारी

Bhaskar Hindi
Update: 2018-07-11 08:35 GMT
के-स्क्वॉयर मॉल के टैक्स संबंधी दस्तावेज जांचेगा GST विभाग, संचालक को नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क, शहडोल। जिला मुख्यालय स्थित के-स्क्वॉयर मॉल के संचालक को वाणिज्यक कर विभाग ने नोटिस जारी किया है। मॉल में संचालित होने वाले सिनेप्लेक्स, शॉप, रेस्टोरेंट आदि के दस्तावेजों के साथ संचालक को 11 जुलाई को बुलाया गया है। नोटिस 9 जुलाई को जारी किया गया है।

दसअसल विभाग को मॉल में टैक्स चोरी का पता चला था। विभाग ने अपने स्तर पर इसका पता भी लगाया था। दो इंस्पेक्टर ग्राहक बनकर वहां गए थे और यहां संचालित होने वाले रेस्टोरेंट, शॉप्स, पूल क्लब सिनेप्लेक्स और वहां सर्व किए जाने वाले स्नैक्स आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की थी। इनमें टैक्स को लेकर कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। 

वाणिज्यिक कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश सिंह बघेल ने बताया कि मॉल के संचालक बलमीत सिंह खनूजा को तलब कर पूरी जानकारी मांगी गई है। मॉल में कौन-कौन से व्यवसाय चल रहे हैं, कौन-कौन से प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। सिनेप्लेक्स में कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है, अंदर किस तरह के स्नैक्स सर्व किए जाते हैं। पूल क्लब के क्या चार्जेस हैं आदि की जानकारी उनसे ली जाएगी। मॉल का ओवरऑल टर्नओवर देखा जाएगा। इन सभी का टैक्स शासन के खाते में जाता है या नहीं, इसका परीक्षण किया जाएगा। अगर कहीं पर भी टैक्स चोरी सामने आती है तो पैनाल्टी की कार्रवाई की जाएगी।

टिकट, स्नैक्स भी जीएसटी के दायरे में
विभाग के मुताबिक सिनेप्लेक्स की टिकट और वहां बेचा जाने वाला स्नैक्स को जो भी चार्ज लिया जाता है, उसमें 18 फीसदी जीएसटी लगता है। इसी तरह मॉल में शॉप्स और रेस्टोरेंट के रेन्ट पर भी 18 फीसदी की जीएसटी देय है। दस्तावेजों में इन सभी की जांच की जाएगी। अगर कहीं पर टैक्स कम पाया जाता है या टर्नओवर छिपाया गया होगा तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कोचिंग, नर्सिंग कॉलेज को जारी होंगे नोटिस
प्रकाश सिंह ने बताया कि शहर में चलने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट, निजी आईटीआई, नर्सिंग कॉलेजों को भी नोटिस जारी किया जा रहा है। यहां ली जाने वाली फीस भी जीएसटी के दायरे में आती है, लेकिन बहुत से संस्थान टैक्स जमा नहीं करा रहे हैं। बुधवार तक सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, नर्सिंग कॉलेेज और प्राइवेट आईटीआई को नोटिस जारी हो जाएंगे।

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