हाईकोर्ट से फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी को राहत नहीं

हाईकोर्ट से फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी को राहत नहीं

Tejinder Singh
Update: 2018-07-05 15:32 GMT
हाईकोर्ट से फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे और पत्नी को राहत नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म व धोखाधड़ी के मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी व बेटे महाअक्षय(मिमोह) को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। आवेदन में मिथुन की पत्नी व बेटे ने गिरफ्तारी से राहत दिए जाने की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने विचार करने से इंकार कर दिया। दिल्ली की एक महिला ने मिमोह के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है।

पिछले सप्ताह दिल्ली की कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया मिथुन की पत्नी योगिता बाली व बेटे मिमोह पर आपराधिक मामला बनता है। इसलिए इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए मिमोह व बाली ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। जमानत में दोनों ने ट्रांजिट जमानत दिए जाने का आग्रह किया था। आवेदन में दोनों ने कहा था कि जब तक वे दिल्ली में जमानत के लिए आवेदन नहीं कर लेते है तब तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए।

गुरुवार को जस्टिस अजय गड़करी के सामने जमानत आवेदन सुनवाई के लिए आया। जस्टिस गड़करी ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद आवेदन को खारिज कर दिया और राहत देने से इंकार कर दिया। जस्टिस गड़करी ने कहा कि आवेदनकर्ता जमानत के लिए दिल्ली की कोर्ट में अर्जी दायर करें। 

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