नागपुर : कोल इंडिया को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

नागपुर : कोल इंडिया को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

Bhaskar Hindi
Update: 2017-10-20 06:35 GMT
नागपुर : कोल इंडिया को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने हाल ही में कोल इंडिया प्रा. लिमिटेड के चेयरमैन, साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चीफ मैनेजर समेत विभाग के अन्य अधिकारियों के खिलाफ फौजदारी अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है। दरअसल साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कर्मचारी युगल भट्टड ने विभाग और अधिकारियों के खिलाफ यह याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने उनकी सेवानिवृत्ति के तहत ग्रेच्युटी रकम काटने का विरोध किया है। मामले में विभाग द्वारा भ्रामक जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करने का मुद्दा याचिकाकर्ता ने उठाया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. जी.एम. शितुत ने पक्ष रखा। 

यह है मामला 

याचिकाकर्ता युगल भट्टड साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) के कर्मचारी थे। 31 मई 2015 को 43 वर्ष की उम्र में उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली। याचिकाकर्ता के अनुसार सेवानिवृत्ति में जो लाभ मिलते हैं, उससे उन्हें कोल इंडिया ने वंचित रखा। कोल इंडिया ने द्वेष और प्रतिशोध के चलते उनकी ग्रेच्युटी में से 7 लाख 40 हजार रुपए काटने का निर्णय लिया। एसईसीएल के चीफ मैनेजर ने भट्टड को यह राशि जमा करने के आदेश दिए, ताकि उनकी सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सके। कर्मचारी ने एसईसीएल  के इस फैसले को नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी। हालांकि मामला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) का होने के कारण नागपुर खंडपीठ ने उन्हें संबंधित न्यायालय जाने के आदेश दिए थे। 

भ्रामक जानकारी देने का आरोप

याचिकाकर्ता के अनुसार नागपुर खंडपीठ में जब यह मामला आया था तो प्रतिवादी एसईसीएल ने अपने शपथपत्र में कई विरोधाभासी जानकारी कोर्ट को दी। कहीं उन्होंने याचिकाकर्ता के क्वार्टर लेने की बात कही, तो कहीं क्वार्टर नहीं लेने की जानकारी दी। इसी तरह कर्मचारी के ट्रैवल अलाउंस के संबंध में भी प्रतिवादी ने भ्रामक जानकारी दी है। ऐसे एसईसीएल अधिकारियों पर फौजदारी अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए।
 

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