हाईकोर्ट ने रद्द किया खिलाड़ी भोकानल के खिलाफ दर्ज मामला, पत्नी ने की थी शिकायत

हाईकोर्ट ने रद्द किया खिलाड़ी भोकानल के खिलाफ दर्ज मामला, पत्नी ने की थी शिकायत

Bhaskar Hindi
Update: 2019-07-31 14:56 GMT
हाईकोर्ट ने रद्द किया खिलाड़ी भोकानल के खिलाफ दर्ज मामला, पत्नी ने की थी शिकायत
हाईलाइट
  • पत्नी ने लगाया था दहेज उत्पीड़न व धोखाधड़ी का आरोप
  • हाईकोर्ट ने दी नौकायन खिलाडी दत्तू भोकानल को राहत
  • हाईकोर्ट ने रद्द किया दर्ज मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एशियन गेम्स में पदक जीतनेवाले नौकायन खिलाडी दत्तू भोकानल को राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने बुधवार को भोकानल की पत्नी की ओर से उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद भोकानल के आस्ट्रिया में होनेवाली नौकायन प्रतियोगिता में शामिल होने की अड़चन दूर हो गई है। 

भोकानल की पत्नी ने भोकानल पर दहेज उत्पीड़न व धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। पत्नी ने दावा किया था कि भोकानल उसके साथ मंदिर में विवाह किया था पर जब सार्वजनिक रुप से विवाह समारोह रखा गया तो वह उसमें नहीं आया। भोकानल ने खुद के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द किए जाने के लिए अधिवक्ता वैभव गायकवाड के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को अपनी पत्नी माना है। एक बार विवाह करने के बाद यदि वह सार्वजनिक विवाह समारोह में नहीं आया तो इसे धोखाधड़ी नहीं मान सकते। लिहाजा इस मामले में धोखाधड़ी का मामला नहीं बनता है। खंडपीठ ने कहा कि मामले को लेकर पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर से कोई अपराध सामने नहीं आता है। वहीं भोकानल की पत्नी की ओर से पैरवी कर रही वकील ने भोकानल की याचिका का विरोध किया। 

भोकानल की पत्नी की ओर से मिली शिकायत के आधार  नाशिक पुलिस ने भोकानल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए व 420 के तहत मामला दर्ज किया है। भोकानल पर उसकी पत्नी ने शारिरीक व मानसिक यातना का भी आरोप लगाया था। नाशिक निवासी भोकानल थल सेना में कार्यरत हैं। जबकि उनकी पत्नी पुलिस कांस्टेबल है। वर्ष 2018 में हुए एशियन गेम्स में भोकानल ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ ही वे नौकायन प्रतियोगिता में ओलंपिक में हिस्सा लेनेवाले पहले भारतीय थे।

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