कैरेक्टर के शक में पत्नी को जिंदा जलाया, पति को मिली उम्रकैद की सजा

कैरेक्टर के शक में पत्नी को जिंदा जलाया, पति को मिली उम्रकैद की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-16 17:55 GMT
कैरेक्टर के शक में पत्नी को जिंदा जलाया, पति को मिली उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, दमोह। जस्टिस आरएस शर्मा ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कर सजा भुगताने के लिये जेल भेज दिया है। आरोपी ने तेन्दूखेड़ा थाना क्षेत्र में करीब 3 साल पहले पत्नी को कैरेक्टर पर शक के चलते केरोसिन डालकर उसे जिंदा जलाकर मार डाला था। घटना के दौरान पति भी झुलस गया था।

ये था मामला
विशेष लोक अभियोजन राजीव सिंह ठाकुर ने बताया कि तेन्दूखेड़ा के वार्ड क्रमांक 12 निवासी राजेश परिहार पुत्र नारायण सिंह की शादी उषा राजपूत पुत्री बाबू सिंह निवासी तेन्दूखेड़ा के साथ वर्ष 1999 में हुई थी। राजेश अपनी पत्नी पर चरित्र को लेकर संदेह करता था इसी को लेकर आए दिन ही पति पत्नी में मारपीट होती रहती थी। राजेश की मां विद्यारानी भी बहू के साथ मारपीट करने के लिये उकसाती थी। घटना दिनांक 19 फरवरी 14 को सुबह दंपत्ति में वातावरण हुआ बाद में राजेश शराब पीकर रात में आया और पत्नी उषा के साथ चरित्र पर संदेह करते हुएे जान से मारने की नियत से उसने उषा पर केरोसिन डालकर माचिस से आग लगा दी।

पत्नी उषा के चिल्लाने पर आरोपी राजेश कबंल डालकर आग  बुझाने का प्रयास करने लगा जिससे उसके दोनो हाथ भी जल गए। आवाज सुनकर परिवार के लोग मौका स्थल पर पहुंचे  और उषा को उपचार के लिये तेन्दूखेड़ा स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया लेकिन उषा की हालत गंभीर होने के  कारण उसे जबलपुर रैफर किया गया जहां इलाज के दौरान उषा की मौत हो गई थी।  पुलिस ने मामले में राजेश परिहार के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज किया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों व न्यायालयीन साक्षियों के कथनों के आधार पर आरोपी राजेश परिहार पुत्र नारायण सिंह परिहार उम्र 38 साल को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।

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