भूतल पर एक दुकान सुरक्षित रखने का निर्देश
भूतल पर एक दुकान सुरक्षित रखने का निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा है कि सागर नगर निगम दीनदयाल उपाध्याय वाणिज्य परिसर में भूतल की एक दुकान सुरक्षित रखी जाए। एकल पीठ ने इस मामले में नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर सागर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। यह याचिका कटरा सागर निवासी लखनलाल साहू ने दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1991 में नगर सुधार न्यास सागर ने दीनदयाल उपाध्याय वाणिज्य परिसर में दुकानों के विक्रय के लिए निविदा आमंत्रित की थी। निर्धारित राशि जमा करने के बाद याचिकाकर्ता को दुकान क्रमांक-41 आवंटित की गई थी। कुछ दिनों के बाद नगर सुधार न्यास का सागर नगर निगम में विलय हो गया। अधिवक्ता एसडी गुप्ता, कपिल गुप्ता और आशा नागदेव ने तर्क दिया कि सागर नगर निगम द्वारा फिर से दुकानों का विक्रय किया जा रहा है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने भूतल पर एक दुकान सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।